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दीपके बोले- CJP किसी पार्टी की बी टीम नहीं:कहा- हम छात्रों की A टीम, नेताओं की डिग्री पर भी सवाल उठाए

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गुरुवार को अपनी पार्टी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की ‘बी टीम’ बताए जाने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं कांग्रेस की बी टीम हूं और कुछ लोग कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी (AAP) की बी टीम हूं। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को साथ बैठकर तय करना चाहिए कि मैं किसकी बी टीम हूं। जबकि, हमारे हिसाब से हम छात्रों की ए टीम हैं। दीपके ने कहा- नेताओं को अपनी डिग्री दिखानी चाहिए दीपके ने कहा, ‘सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जनता के सामने होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति की डिग्री पर सवाल उठाए जा सकते हैं और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी डिग्री और शैक्षणिक प्रमाण जनता के सामने रखे।’ उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि स्कूलों को बेहतर बनाने की यह मुहिम किसी एक संगठन का मुद्दा नहीं, बल्कि बच्चों और पूरे देश के भविष्य का मुद्दा है। जो भी मानता है कि स्कूलों में सुधार होना चाहिए, उसे इस पर काम करना चाहिए। दीपने ने बताया, अलग-अलग दलों के राजनीतिक नेता पहले से ही शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। भाजपा को ऐसी मुहिमों पर आपत्ति क्यों है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, शिवसेना भी इस पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस पर काम कर रहे हैं। स्कूलों में सुधार होना चाहिए, ऐसा मानने वाले हर व्यक्ति का स्वागत किया जाना चाहिए। अब दिल्ली में सीजेपी-डेमोक्रेटिक बनी अभिजीत दीपके का बयान ऐसे समय सामने आया है, जब उनके सामने सीजेपी डेमोक्रेटिक के रूप में एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। गुरुवार को राजधानी नई दिल्ली में सीजेपी-डेमोक्रेटिक की शुरुआत की गई। इस दौरान सीजेपी-डी के फाउंडर मनीष ब्रह्मभट्ट ने अभिजीत दीपके और अरविंद केजरीवाल पर ‘डील’ करन का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इसीलिए CJP की टीम में सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को शामिल किया गया है। ————– ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर प्रोटेस्ट की सभी FIR रद्द कीं:नई FIR भी दर्ज नहीं होंगी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी सभी FIR को रद्द कर दिया है। यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज मामलों पर लागू होगा। कोर्ट ने साफ किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, उन पर केस चलता रहेगा। पूरी खबर पढ़ें…

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