Homeमध्यप्रदेशहाईकोर्ट ने शाही मस्जिद की याचिका खारिज की:जिला प्रशासन से समझौते पर...

हाईकोर्ट ने शाही मस्जिद की याचिका खारिज की:जिला प्रशासन से समझौते पर केस खत्म, आज हटेगा दुकानों का सामान

उज्जैन में सिंहस्थ के लिए कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आ रही शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा मंगलवार को भी तोड़ा जाएगा। सोमवार को हुए पथराव और हंगामे के बाद पुलिस की निगरानी में देर रात मस्जिद के नीचे बनी दुकानों का सामान हटाया दिया गया। इसके बाद सड़क के दायरे में आ रहे हिस्से को हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इधर, शाही मस्जिद कमेटी की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। देखिए रात में भी टूटती रही मस्जिद… 3 फीट जगह देने पर सहमति कोर्ट ने जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले का निराकरण किया। मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता कुलदीप पाठक के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 3 फीट जगह देने और कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है। बड़ी मीनार को दूसरी ओर शिफ्ट किया जाएगा, जबकि प्रभावित दुकानदारों को दूसरी जगह उपलब्ध कराने पर भी सहमति है। दो बार हुआ पथराव, पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ी सोमवार सुबह मस्जिद का हिस्सा हटाने की कार्रवाई के दौरान विवाद शुरू हो गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान महिला थाना प्रभारी घायल हो गईं। पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाने के बाद कुछ देर स्थिति शांत रही, लेकिन दोपहर में दोबारा पथराव हुआ। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हंगामे के बीच कार्रवाई जारी रही, जिसे नमाज के समय कुछ देर के लिए रोक दिया गया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। 8 FIR, 15-20 लोग हिरासत में एसपी प्रदीप शर्मा के मुताबिक सोमवार सुबह से शाम तक मामले में कुल 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें एक एफआईआर पथराव से जुड़ी है, जबकि पांच सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भ्रामक सामग्री और अन्य मामलों से संबंधित हैं। दो एफआईआर अन्य घटनाओं और आदेश के उल्लंघन से जुड़ी हैं। पुलिस ने मामले में करीब 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया है। ये खबर भी पढ़ें… उज्जैन में मस्जिद तोड़ने के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में खारिज उज्जैन के शाही मस्जिद मामले में दायर याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जिला प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को डिस्पोज ऑफ कर दिया। याचिकाकर्ता शाही मस्जिद कमेटी के एडवोकेट कुलदीप पाठक ने कहा- सड़क के लिए 3 फीट जगह के साथ कुछ दुकानें हटाने पर सहमति बनी है।पूरी खबर पढ़ें

Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here