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तीन संतान होने पर बर्खास्त सब-रजिस्ट्रार को राहत:राज्य शासन ने अपील के बाद आईजी पंजीयन के आदेश पर लगाई रोक, पद पर बने रहेंगे

दो से अधिक संतान होने के आधार पर बर्खास्त किए गए सब-रजिस्ट्रार की सेवा समाप्ति पर राज्य शासन ने रोक लगा दी है। यह फैसला बर्खास्त सब-रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार द्वारा शासन के समक्ष दायर की गई अपील के बाद लिया गया। इस मामले में परिहार ने उपमुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा से मिलकर भी अपना पक्ष रखा था। वाणिज्यिक कर विभाग ने सिंगरौली में पदस्थ उप-पंजीयक अशोक सिंह परिहार को राहत देते हुए उनकी सेवा समाप्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय उनके अपील आवेदन पर सुनवाई के बाद लिया गया। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा 11 जून 2026 को जारी आदेश में दो से अधिक संतान होने के आधार पर अशोक सिंह परिहार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। इसके विरोध में परिहार ने 15 जून 2026 को राज्य शासन के समक्ष अपील दायर की। अपील में परिहार ने कहा कि उनके तीसरे बच्चे का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। ऐसे में लगभग 23 वर्ष बाद संशोधित प्रावधानों के आधार पर उनकी सेवा समाप्त करना उचित नहीं है। उन्होंने सेवा समाप्ति आदेश को चुनौती देते हुए राहत की मांग की थी। उप मुख्यमंत्री के समक्ष भी पेश हुए बर्खास्त सब रजिस्ट्रार बताया जाता है कि इस मामले की सुनवाई उप मुख्यमंत्री एवं वाणिज्यिक कर विभाग के समक्ष हुई। शासन ने माना कि अपील के अंतिम निराकरण में समय लग सकता है। इस दौरान सेवा समाप्ति आदेश प्रभावी रहने से अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इसी आधार पर वाणिज्यिक कर विभाग ने 11 जून 2026 के सेवा समाप्ति आदेश पर अंतिम निर्णय होने तक स्थगन (स्टे) दे दिया है। इसके साथ ही अशोक सिंह परिहार की सेवाएं फिलहाल बहाल मानी जाएंगी और अपील के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनी रहेगी। विभाग के अपर सचिव राजेश ओगरे द्वारा जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। करप्शन के आरोप लगते रहे हैं परिहार पर सिंगरौली में पदस्थ सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। विभाग में भी उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायतें हैं। माना जा रहा है कि इसी के चलते परिहार को सेवा से मुक्त करने के लिए तीन संतान के आदेश का सहारा लिया गया, लेकिन चूंकि इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्णय लिया है कि तीन संतान के कारण किसी की नौकरी नहीं जाएगी। इसी के चलते परिहार को सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद तुरंत राहत मिल गई है। मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… MP में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त मध्यप्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक अफसर की नौकरी चली गई। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने गुरुवार को सिंगरौली के सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। पढ़िए पूरी खबर।

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