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जमीन में गड़े खजाने के लिए बेटी की बलि चढ़ाई:भोपाल में डंडे से पीटकर मारा, गला घोंटा; अंधविश्वास में शव खेत में गाड़ा

भोपाल में जमीन में गड़े सोने-चांदी के खजाने को पाने के अंधविश्वास में पिता ने ही अपनी नाबालिग बेटी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मौत सुनिश्चित करने के लिए उसने बेटी का गला भी घोंट दिया। नब्ज जांचकर मौत की पुष्टि करने के बाद शव को खेत में गाड़ दिया। वारदात को अंजाम देने में उसके दो साथियों ने भी साथ दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। देहात पुलिस ने करीब तीन महीने पहले लापता हुई एक नाबालिग बालिका की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया की 3 अप्रैल 2026 को बालिका की मां ने थाना सूखीसेवनिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि खलिहान में सोते समय उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति उठाकर ले गया है। इस शिकायत पर अपराध क्रमांक 86/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान 7 मई 2026 को घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर एक खेत में मानव कंकाल मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसी दौरान बालिका का पिता भी अचानक घर से लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की गई। पत्नी ने भी पति के व्यवहार पर संदेह जताया, जिसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया। गंजबासौदा में की गई आरोपी की गिरफ्तारी तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर से मिली सूचना और लगातार की गई जांच के आधार पर पुलिस ने 14 जुलाई 2026 को आरोपी पिता को विदिशा जिले के गंजबासौदा क्षेत्र से तलाश कर हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने दो साथियों के साथ मिलकर गड़ा हुआ सोना-चांदी निकालने के अंधविश्वास में अपनी बेटी की बलि देने की योजना बनाई थी। इसके तहत डंडे से वार कर उसकी हत्या की गई और शव को खेत में मिट्टी के नीचे दफना दिया गया ताकि किसी को घटना की जानकारी न लग सके। आरोपी पिता पर हत्या सहित अन्य धाराओं में एफआईआर आरोपी के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में हत्या, साक्ष्य छिपाने और अन्य गंभीर धाराओं का इजाफा किया है। प्रारंभिक अपहरण की धारा 137(2) को हटाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238(ए), 61(2)(ए) एवं 212(बी) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के दोनों साथियों की तलाश में जुटी है और उनसे पूछताछ के बाद इस पूरे षड्यंत्र के अन्य पहलुओं का भी खुलासा होने की संभावना है।

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