दिल्ली में SIR के बाद जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिन लोगों के नाम 2026 की वोटर लिस्ट में थे, उन्हें SIR के दौरान हटा दिया गया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते साफ किया था कि ऐसे लोगों को नए वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्हें नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने की जरूरत नहीं है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। जरूरत पड़ने पर कोर्ट चुनाव आयोग से फॉर्म भरने की समयसीमा बढ़ाने के लिए कह सकता है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। दरअसल, चुनाव आयोग ने 3 नवंबर को कहा था कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं, वे नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। खबर लगातार अपडेट हो रही है…
