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STR के जंगल में मर्डर, महिला का सिर-चेहरा कुचला:नर्मदापुरम में अर्धनग्न मिली लाश, प्राइवेट पार्ट से कपड़े गायब थे; रेप की आशंका

नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पिपरिया बफर क्षेत्र में महिला की हत्या हुई है। सिर को बुरी तरह कुचला गया है। सिर को कपड़े से ढंक दिया गया था, जबकि कमर से नीचे की बॉडी खुली मिली है। रेप की आशंका जताई जा रही है। मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मृत महिला की उम्र 30-35 साल बताई जा रही है। वनकर्मी ने पिपरिया स्टेशन रोड पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी आदित्य सेन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। गश्त पर निकले थे वनकर्मी, जंगल में मिली लाश
पिपरिया स्टेशन रोड थाने के इंचार्ज आदित्य सेन ने बताया कि शनिवार दोपहर को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पिपरिया बफर जोन में फॉरेस्ट गार्ड बारेलाल कुचरे गश्त पर थे। गश्त के दौरान उन्हें डोकड़ीखेड़ा बांध के पास जंगल से तेज बदबू आ रही थी। इस दौरान फॉरेस्ट गार्ड को शक हुआ। वह सड़क से करीब 150 मीटर अंदर जंगल किनारे पहुंचे। उन्हें एक महिला की लाश अर्धनग्न हालत में मिली। फॉरेस्ट गार्ड बारेलाल कुचरे ने इस बारे में पिपरिया स्टेशन रोड पुलिस को सूचना दी। लाश करीब दो दिन पुरानी लग रही थी। सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं। एसपी बोले- कल किया जाएगा पोस्टमॉर्टम
नर्मदापुरम एसपी साई कृष्णा थोटा ने बताया कि मृत महिला ने नीली चूड़ियां, गुलाबी सैंडल, गुलाबी-सफेद साड़ी, काली जैकेट और मोजे पहन रखे थे। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए पिपरिया भेजा गया है, जो रविवार को किया जाएगा। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण और अन्य पहलुओं पर स्थिति स्पष्ट होगी। शिनाख्त के लिए आसपास के थानों पर भेजी सूचना
एसपी ने बताया कि महिला की पहचान के लिए आसपास के सभी थानों को सूचना भेज दी गई है। किसी भी गुमशुदा महिला की रिपोर्ट से मेल होने पर तत्काल जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच सभी पहलुओं से कर रही है। ………………………… यह खबर भी पढ़ें… हाईकोर्ट ने कहा- कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है: 5 साल की मासूम से रेप और मर्डर के आरोपी की तिहरी फांसी की सजा बरकरार भोपाल के शाहजहांनाबाद इलाके में 5 वर्षीय मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी अतुल निहाले को दी गई तिहरी फांसी की सजा को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है। आरोपी के परिजनों ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद जबलपुर स्थित हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने शुक्रवार को यह अहम निर्णय सुनाया। पढ़ें पूरी खबर…

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