नौकरी का सपना दिखाया। हर महीने 10 हजार रुपए देने का भरोसा दिलाया। फिर बर्थडे पार्टी के बहाने 5 नाबालिग बच्चियों को फ्लैट पर बुलाया गया। आरोप है कि उन्हें शराब पिलाकर रेप किया गया और हिडन कैमरों से अश्लील VIDEO बनाए गए। भोपाल के इस सेक्स स्कैंडल का खुलासा तब हुआ, जब पुलिस को पांचों बच्चियां संदिग्ध हालत में मिलीं। जांच की कड़ियां पूर्व अखबार संचालक अब्दुल अय्यूब उर्फ प्यारे मियां तक पहुंचीं। इसके बाद मामले की कई परतें खुलती गईं। करीब 6 साल बाद, 27 अक्टूबर 2026 को कोर्ट ने प्यारे मियां को 10 अलग-अलग धाराओं में उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें 8 सजाएं शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की हैं। सहयोगी राबिया बी को भी 20 साल की सजा मिली। आखिर बच्चियों को इस जाल में कैसे फंसाया गया? हिडन कैमरों और पिस्टल का इस मामले से क्या कनेक्शन था? पढ़िए, भोपाल के सेक्स स्कैंडल की पूरी कहानी। 400 रुपए की नौकरी, फिर क्रिमिनल कैसे बना ? प्यारे मियां ने 400 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत की थी। धीरे-धीरे उसने राजनीतिक लोगों से संपर्क बढ़ाया और पत्रकार बन गया। बुधवारा स्थित हाथीखाने में उसने सरकारी आवास आवंटित कराया था। इसके बाद उसने वहां कई मकानों पर कब्जा कर लिया था। लालच देकर बच्चियों को बुलाकर जाल में फंसाता था अभियोजन के मुताबिक, प्यारे मियां साल 2014 से नाबालिग बच्चियों को निशाना बना रहा था। वह उन्हें घर में नौकरी दिलाने और हर महीने 10 हजार रुपए देने का झांसा देकर बुलाता था। उसकी सहयोगी राबिया बी पर बच्चियों को उसके पास लाने में मदद करती थी। प्यारे मियां बच्चियों से खुद को ‘अब्बू’ कहलवाता था। परिवारों का भरोसा जीतने के लिए वह उनके घर भी जाता था। पूजा-पाठ में शामिल होता था, ताकि किसी को शक न हो। 11-12 जुलाई 2020 की रात: रातीबड़ में मिलीं 5 बच्चियां जुलाई 2020 की एक रात भोपाल के रातीबड़ इलाके में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान पांच नाबालिग बच्चियां संदिग्ध और नशे की हालत में मिलीं। वे स्कूटी पर थीं। पुलिस ने उनसे पूछताछ की और काउंसलिंग कराई। बच्चियों ने बताया कि उन्हें एक बच्ची का जन्मदिन मनाने के बहाने शाहपुरा क्षेत्र की विष्णु हाईटेक सिटी स्थित फ्लैट में बुलाया गया था। वहां उन्हें शराब पिलाई गई। उनके साथ यौन अपराध किए गए। बच्चियों के बयान के बाद पुलिस की जांच फ्लैट तक पहुंची। इसी कार्रवाई के दौरान मामले में प्यारे मियां की भूमिका सामने आई। प्यारे मियां पहले शराब पिलाता था, फिर करता था रेप एक पीड़िता ने बताया था- प्यारे मियां भोपाल के बावड़िया कलां स्थित फ्लैट में लड़कियों को रखता था। वह अपनी नानी के साथ रहती थी, लेकिन प्यारे मियां उसे दो-चार दिन में फ्लैट पर बुलाता था। वहां उसके साथ बलात्कार किया जाता था। फ्लैट में रहने वाली लड़कियां वहां के माहौल की अभ्यस्त हो चुकी थीं, लेकिन कम उम्र होने के कारण उसके लिए यह स्थिति बेहद परेशान करने वाली थी।प्यारे मियां सभी को शराब पीने के लिए कहता था। नशे में आने के बाद किसी को होश नहीं रहता था। लड़कियां उसके कहे मुताबिक करने लगती थीं। फ्लैट में मिले हिडन कैमरे, पिस्टल और आपत्तिजनक सामान बच्चियों के बयानों के बाद पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली। जांच के दौरान वहां हिडन कैमरे, पिस्टल, शराब और अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिले। कैमरों से बच्चियों के वीडियो बनाए जाते थे। इसके बाद में उनका इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा पिस्टल भी रखता था। पिस्टल से बच्चियों को डराया-धमकाया जाता था। घटनास्थल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों समेत कई पहलुओं की पड़ताल की। इस तरह मामला यौन शोषण के साथ रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग के आरोपों से भी जुड़ गया। फरार हुआ प्यारे मियां, श्रीनगर से गिरफ्तार मामला उजागर होने के बाद प्यारे मियां फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और विशेष जांच दल बनाया। उसके विदेश भागने की आशंका के चलते लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। वह आष्टा में अपनी गाड़ी छोड़कर टैक्सी से इंदौर पहुंचा। वहां से फ्लाइट लेकर दिल्ली और फिर श्रीनगर गया। पुलिस को उसके श्रीनगर में होने की जानकारी मिली। इसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया। मामला सामने आने के बाद अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने प्यारे मियां की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की थी। पहले उसका अवैध मैरिज हॉल तोड़ा गया। इसके बाद श्यामला हिल्स स्थित फ्लैट और एक अन्य भवन को भी ध्वस्त किया गया था। उसके घर के एक हिस्से को टिन शेड से ढककर रखा गया था, ताकि अंदर का हिस्सा बाहर से दिखाई न दे। मामला सामने आने के बाद उसकी अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई भी चर्चा में रही। 2022 में दूसरे पॉक्सो मामले में भी उम्रकैद पांच बच्चियों से जुड़े जुलाई 2020 के मामले से पहले भी प्यारे मियां को एक अलग पॉक्सो प्रकरण में सजा मिल चुकी थी। 7 मार्च 2022 को उसे अपनी नाबालिग सौतेली नवासी के यौन शोषण से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला पांच बच्चियों वाले मामले से अलग था। 6 साल बाद फैसला- 10 बार उम्रकैद और 77.64 लाख रुपए जुर्माना 27 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पांच बच्चियों से जुड़े मामले में प्यारे मियां को 10 अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ चलेंगी। उस पर 77 लाख 64 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने अपराध को क्रूर और असहनीय बताया। कोर्ट ने कहा कि जिस उम्र में आरोपी को बच्चियों की देखभाल और सुरक्षा करनी चाहिए थी, उसी उम्र में वह उनके लिए भय और असुरक्षा का कारण बना। ऐसे अपराध बच्ची का भविष्य प्रभावित करते हैं। समाज का भरोसा भी तोड़ते हैं। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने पक्ष रखा। …………………… यह खबरें भी पढ़ें… नाबालिगों से यौन शोषण- प्यारे मियां को 10 बार उम्रकैद भोपाल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के मामले में 78 वर्षीय प्यारे मियां को अलग-अलग धाराओं में 10 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इनमें 8 सजाएं शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहने की हैं, जबकि 2 आजीवन कारावास की हैं। अदालत ने उस पर 77 लाख 64 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।पूरी खबर पढ़ें प्यारे मियां सेक्स स्कैंडल की पीड़िता बोली- मैं जिसे अब्बू कहती थी, वो शराब पिलाकर नचाता था मैं उसे अब्बू कहती थी, लेकिन दुनियादारी की समझ से पहले उसने मुझे ऐसे दलदल में धकेल दिया जिसके बारे में सोचकर भी घिन आती है। प्यारे मियां तो पकड़ा गया, लेकिन पिछले 5 साल में 5 रातें भी ऐसी नहीं रहीं, जब मैं चैन से सो पाई हूं। पढ़ें पूरी खबर
