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शीतला माता मंदिर सड़क हादसा पर जनहित याचिका:हाईकोर्ट ने चीफ सेकेट्री, DGP, प्रिंसिपल सेकेट्री गृह, ट्रांसपोर्ट, राजस्व, कमिश्नर, कलेक्टर-एसपी से मांगा जवाब

ग्वालियर के शीतला माता मंदिर मार्ग पर 17-18 अक्टूबर की दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में अब हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता अभिषेक जाट की याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव, गृह, राजस्व और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों सहित 10 पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में हादसे की जांच के साथ धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और प्रशासनिक तैयारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। याचिका में राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ग्वालियर के संभागायुक्त, कलेक्टर, एसपी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सहित संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामला केवल सड़क दुर्घटना का नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा इंतजामों और यातायात नियंत्रण की प्रभावशीलता का भी है। भारी वाहनों पर प्रतिबंध था, फिर कैसे पहुंचा ट्रक? याचिका के मुताबिक, हादसे की रात करीब 1:30 बजे धान से भरा ट्रक चीनौर की ओर से सातऊ गांव स्थित शीतला माता मंदिर जाने वाले मार्ग पर नीचे उतरते समय अनियंत्रित हो गया। ट्रक ने मंदिर जा रहे और वहां से लौट रहे श्रद्धालुओं के साथ सड़क किनारे मौजूद दुकानदारों को भी टक्कर मारी। इसके बाद वह मंदिर के प्रवेश क्षेत्र से जा टकराया। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई, जबकि 41 लोग घायल हुए। याचिका में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी आवाजाही को देखते हुए इस मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित था। इसके बावजूद ट्रक प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे पहुंचा, जबकि वहां बैरिकेडिंग और पुलिस चेकपॉइंट होने की बात सामने आई थी, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। गूगल मैप और ब्रेक फेल होने के दावों की जांच की मांग याचिका में प्रकाशित खबरों के आधार पर ट्रक के गूगल मैप के सुझाए छोटे रास्ते से आने और ब्रेक फेल होने के दावों का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने इन्हें हादसे का अंतिम कारण नहीं माना है। याचिका में ट्रक की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट, उसके तय और वास्तविक मार्ग तथा दुर्घटना के कारणों का साक्ष्यों के आधार पर पता लगाने की मांग की गई है। एफआईआर, पुलिस ड्यूटी और CCTV फुटेज का रिकॉर्ड मांगा याचिकाकर्ता ने हादसे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा अदालत के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश देने की मांग की है। इनमें एफआईआर, जांच की स्थिति, भारी वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और तैनाती के रिकॉर्ड, वायरलेस संदेश, सीसीटीवी फुटेज, वाहन की तकनीकी जांच रिपोर्ट और बचाव एवं चिकित्सा सहायता से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा, हादसे के बाद हुई प्रशासनिक जांच और संबंधित विभागों की ओर से की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश करने की मांग की गई है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में संभावित चूक और जिम्मेदारी का पता लगाया जा सके। मंदिर मार्ग का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग जनहित याचिका में शीतला माता मंदिर और वहां पहुंचने वाले मार्ग का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग भी की गई है। इसमें श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए अलग-अलग रास्ते, मजबूत बैरिकेडिंग, भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रभावी नियंत्रण, पर्याप्त पुलिस बल, आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। याचिका में धार्मिक आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई है।

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