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124 पूर्व ब्यूरोक्रेट्स बोले- चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा रखें:हमने वोट धांधली का भी दौर देखा है: 2 दिन पहले 42 पूर्व जजों ने लेटर लिखा था

पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल समेत 124 पूर्व नौकरशाहों ने भारत की चुनावी प्रक्रिया के समर्थन में देश की जनता के नाम लेटर लिखा है। पूर्व राजदूतों और रिटायर्ड IAS अधिकारियों ने लिखा, “हम यह पत्र इसलिए लिख रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे चुनावों के लिए बिना किसी सबूत के ‘धांधली’ शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शब्द को बार-बार दोहराने से लोकतंत्र में लोगों का वह भरोसा कमजोर होता है।” यह पत्र ऐसे समय आया है, जब चुनाव आयोग और मतदाता सूची के SIR को लेकर राजनीतिक विवाद चल रहा है। विपक्ष के साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन कर रही है। 8 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के सपोर्ट में 42 पूर्व जजों ने लेटर लिखा था। बूथ कैप्चरिंग से फर्जी वोटिंग तक का जिक्र लेटर में पूर्व अधिकारियों ने चुनावों में गड़बड़ी के पुराने तरीकों का जिक्र किया। उन्होंने वह दौर देखा है, जब बूथ पर हथियार लेकर पहुंचना, बाहुबलियों के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करना, फर्जी वोट डालना, बैलेट बॉक्स चुराना और लोगों को मतदान से रोकना जैसी घटनाएं होती थीं। पत्र में कहा गया कि बूथ कैप्चरिंग की समस्या इतनी व्यापक थी कि संसद ने 1989 में इसे अपराध घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बयान भी चर्चा में 2000 नागरिक SIR रोकने लेटर लिख चुके इससे पहले सितंबर में 2,000 से ज्यादा नागरिकों ने एक ओपन लेटर में कोर्ट से SIR रोकने की अपील की थी। उन्होंने इसकी वैधता और प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच होने तक अभियान रोकने की मांग की थी। CJI सूर्यकांत को लिखे लेटर में साइन करने वालों ने वोटर लिस्ट के मैनेजमेंट और ECINet प्लेटफॉर्म से जुड़ी गड़बड़ियों की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की थी। लेटर पर दस्तखत करने वालों में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल विष्णु भागवत, पूर्व आईएएस अधिकारी अदिति मेहता, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी और अभिनेता प्रकाश राज सहित शिक्षाविद, वकील, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। SIR और चुनाव पैनल से जुड़ी याचिकाएं लंबित SIR प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा चुनाव पैनल से जुड़े नए कानून की वैधता पर भी सुनवाई बाकी है। इस नए कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से CJI को बाहर रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर की सुनवाई में उन्हें निलंबित करने का अंतरिम आदेश देने से तो इनकार किया, लेकिन चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर फैसले बिना सहमति के लिए पाए गए, तो उन्हें वापस लिया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर… ———- ये खबर भी पढ़ें ज्ञानेश कुमार के सपोर्ट में 42 पूर्व जजों का लेटर, SIR को सही बताया चुनाव आयोग और SIR को लेकर जारी विवाद के बीच 42 पूर्व जजों ने CEC ज्ञानेश कुमार का समर्थन किया है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर बिना सबूत आरोप लगाने से बचने की अपील की। पूर्व जजों ने एक लेटर पर साइन किए हैं। इसमें कहा गया है कि शिकायतें लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों से उठाई जानी चाहिए। उन्होंने SIR प्रक्रिया को भी सही बताया है। पूरी खबर पढ़ें

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