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भोपाल के वकील राकेश रावल की गिरफ्तारी पर रोक:जबलपुर हाईकोर्ट ने 7 घंटे के CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

भोपाल के जहांगीराबाद में वकील राकेश रावल से थाने में हुई मारपीट का मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया है। सोमवार को जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने राकेश रावल के खिलाफ दर्ज FIR पर आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को वकील को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने घटना की सच्चाई जानने के लिए 7 घंटे का CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया। वकील राकेश रावल के अनुसार, खटलापुरा मंदिर के पास पुलिस बैरिकेडिंग हटाने को लेकर विवाद हुआ। उनका आरोप है कि पुलिसकर्मी उन्हें थाने ले गए और मारपीट की। पुलिस का दावा है कि वकील ने सरकारी काम में रुकावट डाली थी। 3 पुलिसकर्मियों पर भी दर्ज है FIR बता दें, 22 सितंबर को शाम करीब 8 बजे हुए घटनाक्रम के बाद राकेश रावल की शिकायत पर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई थी। जबकि आरक्षक हरि ओम वर्मा की शिकायत पर राकेश रावल के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, अभद्रता और मारपीट का मामला दर्ज किया गया। विवाद के बाद डीसीपी जोन-1 ने थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। वकीलों ने किया था थाने का घेराव घटना के बाद वकीलों में नाराजगी फैली और उन्होंने जहांगीराबाद थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों की नाराजगी देख थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार समेत तीन पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित किया गया। दोनों पक्षों की क्रॉस FIR दर्ज हुई। अब CCTV रिकॉर्डिंग से मामले की दिशा तय होगी। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी फिलहाल, अदालत के इस रुख से पीड़ित वकील को राहत मिली है, जबकि आगामी सुनवाई में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। अगली सुनवाई 16 नवंबर तक होने की उम्मीद है । अब जानिए पूरा विवाद क्या है? अधिवक्ता राकेश रावल (45) ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 8 बजे वे खटलापुरा मंदिर की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने उनका वाहन रोक लिया और उन्हें थाने चलने के लिए कहा। रावल ने वाहन में पेट्रोल नहीं होने की बात कही तो पुलिसकर्मी गाली-गलौज करने लगे। रावल के मुताबिक, विरोध करने पर उन्हें कीचड़ में पटककर डंडे बरसाए गए। रावल के मुताबिक, कंट्रोल रूम तिराहे पर रास्ता बंद होने के कारण पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका था। उन्होंने बैरागढ़ जाने का वैकल्पिक रास्ता पूछा। पुलिसकर्मियों ने कहा कि वे रास्ता बताने के लिए खड़े नहीं हैं। इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। पुलिस बोली- एसीपी ट्रैफिक से बदसलूकी की दूसरी ओर, थाना प्रभारी (निलंबन से पहले) राजन सिंह अहिरवार का कहना था कि विवाद के दौरान अधिवक्ता ने ट्रैफिक एसीपी अजय बाजपेई के साथ बदसलूकी की थी। उन्होंने सरेराह एसीपी को अपशब्द कहे और समझाइश के बाद भी ऐसा करते रहे। थाना प्रभारी के मुताबिक, घटनाक्रम का वीडियो पुलिस के पास मौजूद है। एडिशनल सीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि मामले के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। प्राथमिक जांच में पूरे घटनाक्रम, थाने में हुई कार्रवाई और दोनों पक्षों के आरोपों की पड़ताल की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह खबर भी पढ़ें.. भोपाल में वकील-पुलिसकर्मी विवाद, दोनों तरफ से FIR भोपाल के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में अधिवक्ता राकेश रावल और पुलिसकर्मियों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। राकेश रावल की शिकायत पर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की गई है। पूरी खबर यहां पढ़ें…

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