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2011 से अलग रह रहे उमर अब्दुल्ला-पायल का तलाक:32 साल पहले हुई थी शादी; सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से डिवोर्स को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को तलाक की मंजूरी दे दी है। दोनों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी विवादों को सुलझाने का फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया था। ओबेरॉय होटल में हुई थी मुलाकात उमर और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी। दोनों ने 1994 में शादी की थी। उनके दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं। अब्दुल्ला और पायल 2011 से अलग रह रहे थे। सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि दोनों ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शादी को भंग करने के लिए आवेदन दायर किया था। 300 करोड़ की एलिमनी मांगने का आरोप सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को एकसाथ बैठकर मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष गंभीरता दिखाएंगे और मामला सुलझ जाएगा। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक नहीं देना चाहतीं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं। खबर को अपडेट किया जा रहा है।

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