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बंगाल- घुसपैठियों को रखने हर जिले में होल्डिंग सेंटर बनेंगे:संदिग्ध विदेशी 30 दिन तक रखे जाएंगे, जांच के बाद BSF को सौंपा जाएगा

पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। सरकार ने ‘डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट’ पॉलिसी को लागू करने की दिशा में सभी जिलों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों और डिपोर्टेशन का इंतजार कर रहे घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का आदेश दिया है। 23 मई को जारी आदेश में जिला प्रशासन से कहा गया है कि ऐसे सेंटर बनाए जाएं, जहां पकड़े गए संदिग्ध विदेशियों को रखा जा सके। संदिग्ध विदेशियों को ऐसे सेंटर में अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकेगा। इस दौरान उनके दस्तावेज, पहचान और नागरिकता की जांच होगी। जांच के दौरान लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा और जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पहचान पूरी होने के बाद उन्हें सीमा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा, ताकि वापस उनके देश भेजा जा सके। अंतिम फैसला जिला मजिस्ट्रेट या बड़े अधिकारी करेंगे। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत कार्रवाई सरकार का कहना है कि यह कदम केंद्र सरकार की उस गाइडलाइन के तहत उठाया गया है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं से निपटने की प्रक्रिया बताई गई है। इस आदेश की जानकारी पुलिस और संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है। अधिकारियों के मुताबिक, होल्डिंग सेंटर अस्थायी व्यवस्था होंगे। यहां उन लोगों को रखा जाएगा, जिन पर भारत में अवैध रूप से रहने का शक है। यह पूरी प्रक्रिया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की जा रही है। इस कानून में निगरानी, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया है। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार भी दिया गया है। CAA के तहत अल्पसंख्यकों को राहत केंद्र सरकार ने CAA के तहत 7 समुदायों को राहत दी है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और उन्हें नागरिकता कानून का लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों को पुलिस हिरासत में नहीं ले सकेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जो लोग CAA के दायरे में नहीं आते, उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा। राज्य पुलिस ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपेगी। इसके बाद बीएसएफ बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी करेगी। घुसपैठ रोकने BSF को बॉर्डर की जमीन सौंपी इसके अलावा बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश बॉर्डर की 27 किलोमीटर जमीन BSF को सौंपी जा चुकी है। इस पर फेंसिंग लगाई जाएगी और सुरक्षा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। CM शुभेंदु ने कोलकाता में BSF को जमीन देने के लिए हुई बैठक में कहा था कि आगे जहां भी सीमा सुरक्षा के लिए जमीन की जरूरत होगी, राज्य सरकार उसे BSF को उपलब्ध कराएगी। भारत बांग्लादेश की सीमा 4,097 किलोमीटर लंबी भारत, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। यह भारत-बांग्लादेश की सबसे लंबी स्टेट बॉर्डर है। ———————————- ये खबर भी पढ़ें… कोलकाता में ममता बनर्जी की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी, 9 साल पहले फीफा अंडर-17 वर्ल्डकप से पहले लगाई गई थी बंगाल सरकार ने कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम के बाहर लगी मूर्ति को तुड़वा दिया। इसे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था। 2017 में पश्चिम बंगाल में आयोजित हुए फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप से पहले लगाया गया था। तब सॉल्ट लेक स्टेडियम को अपग्रेड करने पर ₹100 करोड़ खर्च हुए थे। पूरी खबर पढ़ें… बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, शुभेंदु सरकार के 12 दिन में 12 फैसले पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में ‘वंदे मातरम’ गाना अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। जानकारी गुरुवार को सामने आई। पूरी खबर पढ़ें…

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