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सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज बेचने पर रोक नहीं:गुजरात हाईकोर्ट ने सरकारी पाबंदी हटाई, कहा- कलेक्टर ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमनाथ मंदिर के आसपास बिकने वाले नॉन-वेज खाने पर सरकार की लगाई रोक रद्द कर दी है। कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने की राज्य सरकार की मांग भी ठुकरा दी। जस्टिस निशा एम ठाकोर की बेंच ने सरकार की दलील खारिज कर दी और प्रतिबंध को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉन-वेज खाना बेचने पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने माना कि कलेक्टर ने गुजरात पुलिस एक्ट की धारा 33(1)(w) के तहत अपनी शक्तियों से बाहर जाकर एक वैध व्यापार पर स्थायी रोक लगा दी, जो असंवैधानिक है। सरकार अब इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए बैन खत्म है। गुजरात सरकार ने अगस्त 2026 में नोटिफिकेशन जारी किया था कि सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर दायरे और मंदिर जाने वाले 6 मुख्य रास्तों पर नॉनवेज बनाना-बेचना पूरी तरह बैन होगा। 7 रेस्टोरेंट मालिकों ने लगाई थी याचिका इस फैसले के खिलाफ सोमनाथ के 7 रेस्टोरेंट मालिक हाईकोर्ट गए। उनका दावा था कि- हम 20-25 साल से लाइसेंस लेकर चल रहे हैं, लेकिन सरकार इसे जबरदस्ती बंद करवा दिया। साथ ही एक व्यापारी को तो पुलिस चौकी में ले जाकर लिखवाया कि भविष्य में नॉन-वेज नहीं बेचेंगे। ये हमारे आर्टिकल 19(1)(g)- व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। गुजरात सरकार की दलील- दुकान बंद नहीं करवाई सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार के वकील जीएच विर्क दलील दी- “सोमनाथ सिर्फ बाजार नहीं है। 1.16 करोड़ श्रद्धालु 9 महीने में आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर (स्वर्ण मंदिर), मथुरा-वृंदावन, अयोध्या में भी ऐसे बैन हैं और हाईकोर्ट ने उन्हें सही माना है। हम दुकान बंद नहीं करवा रहे, वे वेज बेच सकते हैं।” सरकार का यह भी तर्क था कि अब सोमनाथ जिला नया बना है, एरिया बड़ा हो गया है। मंदिर का कॉरिडोर बना है, तो बैन का एरिया भी बढ़ाना जरूरी है। इस पर याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार हर बार पुराने ऑर्डर के ऊपर नया ऑर्डर लगाकर धीरे-धीरे पूरे सोमनाथ टाउन को ही वेज जोन बना रही है, बिना कोई नया कारण बताए। नॉनवेज बैन से जुड़ी टाइमलाइन

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