इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी उसकी सोनम रघुवंशी की जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें सोनम की जमानत पर फैसला होगा। इससे पहले 21 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसे सरेंडर करने की सलाह दी थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम के वकील से कहा था कि उनके पास दो विकल्प हैं- पहला- यदि वे चाहें तो यह अदालत मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर अंतिम आदेश पारित कर सकती है। दूसरा- सोनम फिलहाल आत्मसमर्पण करे ताकि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकें और इस दौरान जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके। अब आज यह फैसला हो सकता है कि सोनम की जमानत बरकरार रहेगी या उसे जेल जाना होगा। इसी साल 26 अप्रैल को मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को जमानत दी थी। मेघालय सरकार ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सोनम के कानूनी तर्कों पर भी उठाए थे सवाल पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वारदात के बाद सोनम के व्यवहार और कानूनी तर्कों पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने पूछा कि गिरफ्तारी के समय कारण नहीं बताए जाने का मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया गया? इस पर सोनम के वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा और कहा था कि वे अपना जवाब दाखिल करेंगे। वहीं, मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उसने पुलिस के सामने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया था। ऐसे में बाद में यह कहना कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए, कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी मेमो में यदि कोई कमी है तो वह केवल लिपिकीय त्रुटि (क्लेरिकल मिस्टेक) है। जो आरोपी स्वयं पुलिस के सामने उपस्थित होकर समर्पण करता है, वह गिरफ्तारी की प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी आधारों पर राहत नहीं मांग सकता। रंगे हाथ पकड़े जाने पर कारण बताना जरूरी नहीं मेहता ने दलील दी थी कि कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी के कारण अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है या पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करता है, तो बाद में यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि उसे गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए। अब आज सुप्रीम कोर्ट सोनम रघुवंशी की जमानत और मेघालय सरकार की अपील पर आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय करेगा। ये खबर भी पढ़ें… राजा हत्याकांड-सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर की सलाह दी इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी उसकी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने की सलाह दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम के वकील से कहा- उनके पास दो विकल्प हैं- पहला- यदि वे चाहें तो यह अदालत मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर अंतिम आदेश पारित कर सकती है। दूसरा- सोनम फिलहाल आत्मसमर्पण करे ताकि जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकें और इस दौरान जमानत के मुद्दे पर भी विचार किया जा सके।पूरी खबर पढ़ें
