ग्वालियर नगर निगम में संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं के लिए बिना जुर्माने के टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इसके बाद 1 अक्टूबर से बकाया संपत्ति कर जमा करने पर नियमानुसार 2.5 प्रतिशत प्रतिमाह पेनल्टी देनी होगी। करदाताओं की सुविधा के लिए 30 सितंबर को नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपत्ति कर जमा करने की व्यवस्था रहेगी। नगर निगम उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आयुक्त अभिषेक चौधरी के निर्देशन और अपर आयुक्त मुनीष सिंह सिकरवार के नेतृत्व में संपत्ति कर वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना अपना बकाया कर जमा कर दें, ताकि अतिरिक्त पेनल्टी से बचा जा सके। जोन कार्यालयों में रात 8 बजे तक जमा होगा टैक्स 30 सितंबर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपत्ति कर जमा किया जा सकेगा। इसके अलावा करदाता घर बैठे एमपी नगर पालिका पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। इससे कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। समय पर टैक्स जमा करने की अपील नगर निगम ने नागरिकों से अपने संपत्ति कर की स्थिति की जानकारी लेकर निर्धारित समय-सीमा में भुगतान करने की अपील की है। निगम के अनुसार संपत्ति कर से मिलने वाले राजस्व का उपयोग शहर में सड़क, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित विभिन्न नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों में किया जाता है। समय पर कर जमा करने से करदाता अतिरिक्त पेनल्टी से बच सकेंगे और निगम को राजस्व वसूली में भी मदद मिलेगी।
