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पत्थर से कुचलकर गर्लफ्रेंड की हत्या, मोबाइल तोड़कर फेंका:सीधी में 18 दिन बाद प्रेमी गिरफ्तार, आरोपी बोला- शादी के लिए दबाव बना रही थी

सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र में बीए फाइनल की छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 30 जून को कोष्टा पवाई जंगल में मिले अज्ञात कंकाल मिला था। पुलिस ने 20 वर्षीय पवन कुमार कारपेंटर को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने वारदात भी कबूल कर ली है। मृतका की पहचान ग्राम मवई निवासी 19 वर्षीय प्रियंका साकेत के रूप में हुई है। वह बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार, प्रियंका और आरोपी पवन के बीच वर्ष 2022 से प्रेम संबंध थे। पिछले लगभग आठ महीनों से प्रियंका पवन पर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन आरोपी परिवार के विरोध का हवाला देकर लगातार इनकार कर रहा था। जांच में सामने आया कि घटना वाले दिन आरोपी पवन ने प्रियंका को मिलने के लिए 27 बार कॉल किए थे। बार-बार फोन करने के बाद प्रियंका चुरहट पहुंची और दोनों कोष्टा पवाई के जंगल की ओर चले गए। वहीं, शादी को लेकर दोनों के बीच एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। बात करने के लिए जंगल में बुलाया था पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने प्रियंका को शादी के लिए मना करने नहीं, बल्कि समझाने के इरादे से जंगल के पास बुलाया था। उसके अनुसार, उसने करीब एक घंटे तक प्रियंका को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। आरोपी ने दावा किया कि प्रियंका अपने साथ एक लाल रंग का चाकू और जहर की डिब्बी लेकर आई थी। उसने कथित तौर पर उसके सामने हाथ की नस काटने का प्रयास भी किया। आरोपी का कहना है कि इसी दौरान उसका आपा खो गया। उसने पास में पड़े पत्थर से प्रियंका के सिर पर वार कर दिया। इसके बाद गर्दन के पास दूसरा वार किया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। नदी में फेंका शव, बहन को भेजा मैसेज हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बचाने के लिए मृतका का मोबाइल बंद कर दिया। उसके व्हाट्सएप से बहन को संदेश भेजा। बाद में उसने मोबाइल तोड़कर नरकुई नदी में फेंक दिया, ताकि पुलिस तक सुराग न पहुंच सके। एसपी संतोष कोरी ने शनिवार शाम 4 बजे इस मामले की जानकारी दी। 30 जून को मिला था शव 30 जून 2026 को जंगल में मानव कंकाल मिलने के बाद शुरू हुई जांच में डीएनए परीक्षण, तकनीकी विश्लेषण, कॉल डिटेल और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने तथा एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है।

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