भिंड। जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन पर गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट की सख्ती देखने को मिली। मेहगांव क्षेत्र में भिंड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-719 पर लगाए गए मोबाइल कोर्ट के दौरान गोहद तहसीलदार की सरकारी कार पर अवैध रूप से हूटर लगा मिला। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का चालान काटा और मौके पर ही सरकारी वाहन से हूटर उतरवा दिया। अभियान के दौरान कुल 38 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर 70 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जानकारी के अनुसार, गोहद में पदस्थ तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव अपनी सरकारी कार से भिंड से गोहद की ओर ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति बघेल के नेतृत्व में मेहगांव क्षेत्र में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। जांच के दौरान तहसीलदार की सरकारी कार पर मोटर वाहन नियमों के विपरीत हूटर लगा पाया गया। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 10 हजार रुपये का चालान काटने के साथ ही मौके पर मौजूद अमले से हूटर हटवाकर वाहन को नियमानुसार रवाना किया।
अभियान में न्यायालयीन स्टाफ और मेहगांव थाना प्रभारी रविन्द्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम ने हाईवे से गुजरने वाले वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान कई वाहनों पर लगी काली फिल्म भी उतरवाई गई और दस्तावेजों तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराया गया। फोटो में देखिए कार्रवाई
पूरे अभियान में कुल 38 वाहनों के चालान बनाए गए, जिनसे 70 हजार 200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर चार चारपहिया वाहन और दो मोटरसाइकिल जब्त कर न्यायालयीन कार्रवाई के लिए भेज दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जब्त वाहनों को अब न्यायालय के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले में मोबाइल कोर्ट की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
