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ट्विशा शर्मा केस:17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का आदेश:गिरिबाला सिंह और समर्थ की न्यायिक हिरासत बढ़ी; सीबीआई बोली- जांच लगभग पूरी

मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत में हुई। ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी। सीबीआई ने इसे बढ़ाने के लिए आवेदन पेश किया और 19 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया। शुभांग दीक्षित के अनुसार, सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और एजेंसी 19 अगस्त से पहले चार्जशीट पेश कर देगी। हालांकि अदालत ने सीबीआई को 17 अगस्त तक ही चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया है। यानी अब जांच एजेंसी को इसी तारीख तक चालान पेश करना होगा। 17 अगस्त अहम, चार्जशीट नहीं आई तो डिफॉल्ट बेल का आधार अधिवक्ता दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपियों के मामले में 90 दिन की वैधानिक अवधि भी नजदीक है। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी 21 मई को हुई थी, इसलिए उसकी 90 दिन की अवधि 19 अगस्त को पूरी होगी। वहीं गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी 27 मई को हुई थी, इसलिए उनकी 90 दिन की अवधि 25 अगस्त को पूरी होगी। दीक्षित के मुताबिक, यदि सीबीआई 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश नहीं करती है तो आरोपियों की ओर से डिफॉल्ट बेल का आधार बन सकता है। उनका कहना है कि इसी वजह से संभावना है कि सीबीआई 17 अगस्त को ही चार्जशीट पेश कर दे। केस डायरी का हिस्सा हाई कोर्ट भेजे जाने से चार्जशीट नहीं आई शुभांग दीक्षित ने बताया कि सीबीआई के अनुसार उसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। गिरिबाला सिंह की ओर से हाई कोर्ट में जमानत आवेदन लंबित है और इस कारण केस डायरी का बड़ा हिस्सा हाई कोर्ट भेजा गया है। उनके अनुसार, इसी वजह से मंगलवार को चार्जशीट पेश नहीं हो सकी। हालांकि सीबीआई ने 17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने की बात कही है। गिरिबाला की ओर से लीगल एड काउंसिल नहीं पहुंचे सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से लीगल एड के तहत पेश होने वाले अधिवक्ता अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद समर्थ सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एनर्स जॉर्ज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गिरिबाला सिंह से उनकी ओर से पेश होने की अनुमति ली। गिरिबाला सिंह ने सहमति दी, जिसके बाद एनर्स जॉर्ज ने उनकी ओर से वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी। गिरिबाला की जमानत अर्जी भी हाई कोर्ट में लंबित अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पहले से लंबित है। 10 अगस्त को इसकी लिस्टिंग नहीं हो सकी थी और मंगलवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई। ऐसे में अब इसके अगले सप्ताह सूचीबद्ध होने की संभावना है। वहीं समर्थ सिंह चार्जशीट पेश होने के बाद जमानत आवेदन दाखिल कर सकता है।

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