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अचलेश्वर न्यास चुनाव: 11 अक्टूबर को होगा मतदान:24-25 सितंबर को नामांकन, प्रचार में पोस्टर-बैनर पर उम्मीदवारी रद्द

ग्वालियर में अचलेश्वर न्यास की नई कार्यकारिणी के चुनाव 11 अक्टूबर को होंगे। न्यायालय के दिशा-निर्देशों के बाद तहसीलदार मनीष जैन ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव में निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रचार की अनुमति होगी। पोस्टर, होर्डिंग, बैनर या प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए प्रचार करने पर उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। तहसीलदार जैन ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त विस्तृत दिशा-निर्देशों के आधार पर पूरी चुनाव प्रक्रिया कराई जा रही है। चुनाव की सूचना एक माह पहले जारी की जानी थी। इसके तहत 9 सितंबर को सूचना जारी की गई थी। 21 सितंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची पर दावे-आपत्तियां 22 सितंबर को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक और 23 सितंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। 24-25 सितंबर को नामांकन, 28 को नाम वापसी चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म 24 और 25 सितंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक लिए जाएंगे। निर्धारित शुल्क जमा कर अभ्यर्थी फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे। 25 सितंबर को शाम 5 बजे तक जो प्रत्याशी फॉर्म जमा करने के लिए कार्यालय परिसर के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे, उनके फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। गेट बंद होने के बाद भी प्रक्रिया पूरी होने तक फॉर्म लिए जाएंगे। पदाधिकारियों के नामांकन फॉर्म के लिए 5100 रुपए और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 2500 रुपए शुल्क निर्धारित है। यह राशि वापस नहीं होगी। नाम वापसी 28 सितंबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर की जा सकेगी। अंतिम प्रत्याशी सूची 30 सितंबर को जारी होगी। मतदान 11 अक्टूबर को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एमएलबी कॉलेज परिसर में होगा। 2017 की कार्यकारिणी के 18 पूर्व पदाधिकारी नहीं लड़ सकेंगे चुनाव चुनाव प्रक्रिया में 2017 की पूर्व कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को लेकर महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है। तहसीलदार मनीष जैन के अनुसार, प्रकरण क्रमांक 293/2021 में शिकायतकर्ताओं की ओर से पूर्व कार्यकारिणी को भंग कर नए चुनाव कराने और तत्कालीन पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की गई थी। न्यायालय के निर्देश के अनुसार 2017 की कार्यकारिणी के कुल 18 पूर्व पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने के लिए अपात्र माना गया है। हालांकि, उन्हें मतदान करने का अधिकार रहेगा।

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