सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी को बेवकूफ और बेकार कहना अपने-आप में क्रूरता का अपराध नहीं है। कोर्ट ने कनाडा में सुसाइड करने वाली महिला के पति के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोपों में दर्ज FIR रद्द कर दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि पति का गुस्सैल स्वभाव या पत्नी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल अपने-आप में आपराधिक धमकी या गंभीर चोट का मामला नहीं बनता। दहेज की मांग, प्रताड़ना और महिला के सुसाइड के बीच कोई ठोस संबंध साबित नहीं कर सका। महिला ने तीन साल पहले कनाडा में 22वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद पिता ने पति पर उनकी बेटी को गालियां देने, उसे बेवकूफ और बेकार कहने का आरोप लगाया था। खबर अपडेट की जा रही है।
