नर्मदापुरम में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी रोहित भरदेले को 20 साल की सजा सुनाई है। मामला करीब डेढ़ साल पुराना है। आरोपी रोहित भरदेले नाबालिग पीड़िता को शादी का झांसा देकर ग्वालियर ले गया था। वह उसे अपनी मौसी सगुन के घर ले गया, जहां पीड़िता को कुछ दिन रखा। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। गुमशुदगी की शिकायत के बाद पुलिस ने तलाशा पीड़िता के परिजन ने नर्मदापुरम के थाने में उसकी गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को ग्वालियर से बरामद किया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी रोहित भरदेले को दुष्कर्म और अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया। साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए। पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), नर्मदापुरम ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और अर्थदंड का फैसला सुनाया।
