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इंदौर के होटल शेरेटन पर 2.50 लाख का स्पॉट फाइन:ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का मिला उल्लंघन, दूसरे 6 प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई

इंदौर नगर निगम ने शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन हो इसके लिए लगातार दौरा और कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ स्पॉट फाइन किया जा रहा है। अपर आयुक्त प्रखर सिंह के निर्देश पर जोन 22, वार्ड 36, बायपास क्षेत्र में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान शेरेटन होटल ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। होटल में उत्पन्न होने वाले गीले कचरे का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित निपटान नहीं मिलने और परिसर में उपलब्ध ओडब्ल्यूसी (OWC) मशीन के माध्यम से गीले कचरे से खाद तैयार नहीं किया जाना पाया गया। साथ ही गीले कचरे का अवैधानिक तरीके से निपटान किए जाने की स्थिति भी सामने आई। अनियमितताओं के चलते नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत शेरेटन होटल पर 2 लाख 50 हजार रुपए का स्पॉट फाइन किया। कार्रवाई के समय सीएसआई विकास कुमार मिश्रा, सीएसआई जोन 22 अनिकेत सिंह, एआरओ जोन 22 सलमान खान आदि मौजूद थे। 6 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई शहर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और संबंधित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन कराने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा निरंतर निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नियमों के पालन में लापरवाही करने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान श्री अष्टविनायक सोया प्रोडक्ट, सेक्टर-ए, बजरंगपुरा नाले के पास पर 1,11,000, रेहान मेटल ट्रेडर्स पर 10,000, श्री पेपर इंडस्ट्री पर 5,000, न्यू अपेक्स इंजीनियरिंग पर 5,000, पालीवाल इंडस्ट्रीज पर 5,000 तथा रोहित ट्रेडर्स पर 2,000 की चालानी कार्रवाई की गई। कुल 1,43,000 की चालानी कार्रवाई की गई।

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