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राजा मर्डर केस-सोनम का अदालत में सरेंडर, भेजा जेल:अब ट्रायल की प्रक्रिया होगी तेज, सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण के दिए थे निर्देश

इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मेघालय की शिलॉन्ग स्थित संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द करते हुए उसे तीन सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उसने निर्धारित अवधि के भीतर शिलांग कोर्ट पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। सोनम के सरेंडर के साथ ही अब इस बहुचर्चित हत्याकांड की न्यायिक प्रक्रिया और ट्रायल में तेजी आने की संभावना है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा, जबकि बचाव पक्ष भी अपनी दलीलें प्रस्तुत करेगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड देशभर में चर्चा का विषय रहा है। मामले की गंभीरता और घटनाक्रम को देखते हुए इस पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है। अब अदालत में आगे की सुनवाई के दौरान आरोप तय करने और साक्ष्यों के परीक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी। अब जानिए क्या हुआ था इससे पहले इससे पहले सोनम की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी। कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में कथित खामियों के आधार पर जमानत देकर गलती की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया था कि मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर तय अवधि में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे, जमानत गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना अनिवार्य है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी के आधार बताने में पूरी तरह नाकामी नहीं हुई थी। कोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के आधार बिल्कुल न बताना और उनमें कुछ जानकारियों का अपर्याप्त होना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं। इसलिए केवल तकनीकी कमी के आधार पर जमानत देना उचित नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सोनम ने मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के आधार और संबंधित दस्तावेज मिलने की पुष्टि की थी। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई कमी भी हो, तब भी जांच एजेंसी जरूरत पड़ने पर दोबारा गिरफ्तारी कर सकती है। ये खबर भी पढ़ें… सोनम रघुवंशी फिर जेल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। कोर्ट ने मेघालय पुलिस की याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को तीन हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। यानी सोनम को फिर जेल जाना होगा। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में कथित खामियों के आधार पर जमानत देकर गलती की थी।पूरी खबर पढ़ें

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