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भोपाल की पूर्व जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की जमानत खारिज:एक्ट्रेस बहू को सुसाइड के लिए मजबूर करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप हैं

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार की शाम को कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जमानत के लिए आरोपी पक्ष की ओर से दिए तमाम तर्कों के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनपर लगे आरोपों को गंभीर माना है। जिसके चलते जमानत को निरस्त कर दिया गया। महिला जज से केस की सुनवाई से इनकार कर दिया था
जमानत आवेदन शुक्रवार को सबसे पहले विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत में पेश हुआ। हालांकि, उन्होंने मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। इसके बाद प्रकरण दोपहर करीब तीन बजे विशेष न्यायाधीश राम प्रताप मिश्र की अदालत में स्थानांतरित किया गया, जहां विस्तृत सुनवाई हुई। जानिए कोर्ट रूम में क्या-क्या हुआ
सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि वह एक महिला हैं और उनकी उम्र भी अधिक है। ऐसे में मानवीय आधार पर उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति और आयु को देखते हुए उन्हें राहत दी जानी उचित होगी। वहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया। एजेंसी की ओर से अदालत को बताया गया कि केवल महिला होने के आधार पर जमानत देना उचित नहीं होगा। CBI ने यह भी तर्क दिया कि जिस प्रकरण की जांच चल रही है, उसमें मृतका भी एक महिला थी। इसलिए केवल लिंग के आधार पर राहत दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। एजेंसी ने मामले की गंभीरता और जांच के विभिन्न पहलुओं का हवाला देते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने रखे ये प्रमुख आधार
बचाव पक्ष ने कहा कि गिरिबाला सिंह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं और जेल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनकी लगभग 100 वर्षीय माता उनकी देखभाल पर निर्भर हैं। अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है, उनके जेल में रहने के दौरान घर में चोरी हुई तथा वह नियमित वेतन और युद्ध वीरांगना पेंशन प्राप्त करती हैं। आर्थिक रूप से सक्षम होने के कारण दहेज मांगने का आरोप स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। अभियोजन ने जेल प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर आरोपी की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य बताई। साथ ही कहा कि हाईकोर्ट पहले अग्रिम जमानत निरस्त कर चुका है और जांच के दौरान आरोपी ने वॉयस सैंपल देने से भी इनकार किया था। जांच प्रभावित करने के आरोप
अभियोजन ने अदालत को बताया कि गिरिबाला सिंह पर जांच को प्रभावित करने के आरोप हैं। आरोप है कि उन्होंने मामले से जुड़े CCTV तकनीशियन और एक सैलून संचालक से संपर्क किया तथा CCTV फुटेज हासिल करने के लिए अपना निजी प्रतिनिधि भेजा। CBI ने आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं, साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं या जांच में बाधा डाल सकती हैं।

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