बैतूल में शादी के महज 86 दिन बाद बहू कुंती की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने सोमवार को पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार का आरोप है कि ससुरालवाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे तीन दिनों खाना तक नहीं दिया गया था। वहीं, पीएम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वह प्रेग्नेट थी। बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम लालढाना में 15 जुलाई को महिला का शव घर के पीछे स्थित कुएं में मिला था। जांच में दहेज प्रताड़ना के साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, कुंती का विवाह 20 अप्रैल 2026 को ग्राम गुबरेल निवासी अजय पिता दीना ढोबारे (30) से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष उस पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करने लगा था। घटना के बाद मायके पक्ष ने हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया था। अजय-कुन्ती की देखिए दो तस्वीरें… पिता बोले- बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती थी मृतका के पिता संतोष कालभोर, निवासी काठी, ने बताया कि शादी में चार से पांच लाख रुपए खर्च किए गए थे। इसके बावजूद ससुराल पक्ष लगातार पैसों की मांग करता था। घटना से करीब आठ दिन पहले भी बेटी ने प्रताड़ना की जानकारी दी थी। उनका कहना है कि उनकी बेटी समझदार थी और आत्महत्या नहीं कर सकती। उन्होंने पति और सास पर हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया था। भाई ने कहा- बहन को खाना तक नहीं देते थे मृतिका के भाई गोलू का आरोप है कि शादी के बाद से ही बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ससुराल पक्ष 5 लाख रुपए और बाइक की मांग कर रहा था। गोलू के मुताबिक, बहन फोन पर अक्सर प्रताड़ना की बात बताती थी। कुएं में शव मिलने के बाद पता चला कि उसे तीन दिन से खाना नहीं दिया गया था। डॉक्टर बोले- प्रेग्नेंट थी कुंती
बीएमओ आमला डॉक्टर राकेश बचले ने बताया कि एक लेडी डॉक्टर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया। महिला गर्भवती थी। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक रूप से डूबने से मौत की बात सामने आई है। वहीं, उनका कहना है कि पेट में भोजन और पानी मिला है। जांच में सामने आए दहेज प्रताड़ना के साक्ष्य पुलिस विवेचना में दहेज प्रताड़ना से जुड़े तथ्य सामने आने के बाद बोरदेही थाने में अपराध क्रमांक 166/2026 दर्ज किया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80(2), 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। फरार हुए तो पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा मामला दर्ज होने के बाद पति अजय ढोबारे, ससुर दीना ढोबारे (50) और सास चंपाबाई (48) फरार हो गए थे। पुलिस ने लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
