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छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद-विधायक पर आपराधिक केस:इनमें भूपेश बघेल-देवेंद्र यादव और मधुसूदन यादव के नाम; हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट जारी

छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में मामले पेडिंग हैं। हाईकोर्ट की ओर से जारी मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 15 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक केसों में सुनवाई चल रही है। जारी सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वर्तमान विधायक कवासी लखमा, देवेंद्र यादव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई पूर्व, वर्तमान विधायकों के मामलों की नियमित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मॉनिटरिंग और सुनवाई हो रही है। रायपुर की विशेष कोर्ट में इस वक्त सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चल रही है। रायपुर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ आपराधिक मामला क्रमांक 5465/2018 दर्ज है। इन नेताओं पर आईपीसी की धारा 120बी, 469, 471 और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत गंभीर आरोप हैं, जिसकी सुनवाई के लिए 19 जून 2026 की तारीख तय की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की कार्रवाई इसके अलावा रायपुर की ही प्रथम जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय में वर्तमान विधायक कवासी लखमा के खिलाफ एसीबी के विशेष मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही है, जिसमें अगली सुनवाई 1 जुलाई 2026 को होनी है। साथ ही ईडी की ओर से विधायक कवासी लखमा और भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई भी जून महीने में ही तय की गई थी। धोखाधड़ी का भी मामला पेडिंग जांजगीर-चांपा जिले में आरोपी बालेश्वर साहू, वेदप्रकाश साहू और गौतम राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी (फ्रॉड) और मारपीट के मामले चल रहे हैं। जिला न्यायालय में इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस की सुनवाई चल रही है। कवर्धा में अशोक कुमार साहू और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में 17 जून 2026 को कोर्ट में साक्ष्य (सबूत) पेश करने की तारीख तय की गई थी। गरियाबंद जिले के CJM कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक डमरूधर पुजारी और गोवर्धन मांझी के खिलाफ रास्ता रोकने और मारपीट (बलवा) के मामलों में धारा 341 और 147 के तहत 25 जून 2026 को सुनवाई तय है। वहीं रोहित साहू के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में से एक केस मई में दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, जबकि दूसरे मामले की सुनवाई भी 25 जून को ही होनी है। भाजपा के पूर्व सांसद पर भी केस लंबित इसके अलावा राजनांदगांव के विशेष न्यायालय में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव और मोहम्मद खालिद के खिलाफ निवेशकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में छह केस चल रहे हैं। इनमें से तीन मामलों की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में ही इन मामलों की कार्रवाई पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी थी। हालांकि, इसी कोर्ट में दर्ज तीन अन्य मामलों में हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वहां अभियुक्तों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने उपस्थित होने के आदेश जारी किए गए हैं। कई जिलों में भी चल रहे केस बिलासपुर के सीजेएम कोर्ट में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव और बाकियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत 1 जुलाई 2026 को आरोप तय होने हैं। बलौदाबाजार की तीसरी एडीजे कोर्ट में विधायक देवेंद्र यादव और किशोर नवरंगे के खिलाफ बलवा और हत्या के प्रयास के तहत आईपीसी की धारा 307, 435, 436, 153ए के मामले में 23 जून 2026 को सुनवाई की तारीख तय थी। बलौदाबाजार में ही पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा के खिलाफ दर्ज सरकारी काम में बाधा डालने और मारपीट के केस में 13 जुलाई 2026 को सुनवाई होनी है। …………………. हाईकोर्ट से जुड़ी यह खबर भी पढ़िए… छोटे शेड में 205 गायों को ठूंसकर रखा, हाईकोर्ट सख्त: अव्यवस्था पर सरकार से मांगा शपथपत्र, 2 महीने पहले CM ने किया था शुभारंभ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के लाखासार गौधाम में मवेशियों की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दैनिक भास्कर ने 3 मई को खबर प्रकाशित की थी कि यहां एक छोटे से शेड में 205 गायों को ठूंसकर रखा गया है, जहां उनके बैठने तक की सही व्यवस्था नहीं है। पढ़ें पूरी खबर…

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