उद्योगपति और भारतीय जनता पार्टी विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि के आरोप से जुड़े मामले में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की गई है। यह याचिका कटनी निवासी आर्म्स डीलर नाजिम खान ने दायर की है। शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विधायक संजय पाठक द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह निराधार हैं और इससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है। पाठक ने खान पर लगाए थे गंभीर आरोप नाजिम खान की ओर से बताया गया कि संजय पाठक ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। याचिका में उस बयान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें संजय पाठक ने नाजिम खान के स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब होने का दावा किया था। इसके अलावा उन पर अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल होने जैसे आरोप लगाए जाने की बात भी कही गई है। पुलिस ने नहीं सुना तो कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना है कि लगाए गए आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उन्होंने इस संबंध में कटनी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। बता दें कि इस मामले में इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्वयं को केस की सुनवाई से अलग कर लिया था। अब मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की कोर्ट में चल रही है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा।
