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रतलाम में एक माह तक रुके पांच चीनी नागरिक:पुलिस को नहीं दी जानकारी, होटल संचालक व मैनेजर के खिलाफ केस; बिजनेस वीजा पर आए थे

रतलाम के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी छिपाने पर होटल अजंता पैलेस के संचालक और मैनेजर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। होटल प्रबंधन ने स्थापित नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी नागरिकों की सूचना निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन ‘सी-फॉर्म’ (C-Form) के माध्यम से अपलोड नहीं की थी। इसके साथ ही स्थानीय थाने या एसपी ऑफिस को भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्टेशन रोड थाना प्रभारी जितेंद्रसिंह जादौन ने बताया कि एसपी ऑफिस से प्राप्त एक पत्र के आधार पर इस मामले की जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित होटल अजंता पैलेस में दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच चार चीनी नागरिक रुके थे। ये सभी बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और यहां मशीनरी से जुड़े किसी कार्य के सिलसिले में ठहरे हुए थे। इस मामले में लापरवाही बरतने पर पुलिस ने होटल संचालक डॉ. सुभाष अग्रवाल (निवासी पैलेस रोड, रतलाम) और होटल मैनेजर शिवसिंह राठौर (निवासी अजंता होटल परिसर, रतलाम) के खिलाफ कार्रवाई की है। दोनों ने विदेशी नागरिकों की जानकारी देने की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। एक महीने तक होटल में रहे चीनी नागरिक
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, चीनी नागरिक मिस्टर शू हू (MR. Xu Hu), मिस्टर झी गुआंगजियन (Mr. Zhi Guangjian), मिस्टर यांग झोंगफू (Mr. Yang Zhongfu) और मिस्टर लियू यान (Mr. Liu Yan) इस होटल में ठहरे थे। ये चारों 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक यानी करीब एक महीने तक होटल अजंता पैलेस में रहे। थाना प्रभारी के मुताबिक, होटल प्रबंधन का यह कृत्य प्रथम दृष्टया आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 20(1) सहपठित धारा 23(बी) के तहत दंडनीय पाया गया है। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में ले लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 24 घंटे में सूचना देना अनिवार्य
आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 के नियमों के तहत किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला या निजी परिसर में विदेशी नागरिक के ठहरने की स्थिति में संचालक या मैनेजर को 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन ‘सी-फॉर्म’ के माध्यम से संबंधित जानकारी अपलोड करना अनिवार्य है। यह व्यवस्था पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी नागरिकों की उचित निगरानी व ट्रैकिंग के उद्देश्य से लागू की गई है। पुलिस की सूचना संकलन टीम पर भी उठे सवाल
इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद स्थानीय पुलिस की सूचना संकलन (लोकल इंटेलिजेंस) टीम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमानुसार शहर के हर होटल और लॉज को अपने यहां रुकने वाले मुसाफिरों की प्रतिदिन की जानकारी स्थानीय थाने में देना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद थाने की विशेष टीम को एक महीने तक चार चीनी नागरिकों के रुकने की भनक तक नहीं लगी, जो सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक को दर्शाता है।

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