स्कूल शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति 2026 में चयनित उम्मीदवारों के लिए पारस्परिक (म्यूचुअल) जिला परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों के लिए शुरू की गई है, जिन्हें पारिवारिक, सामाजिक, चिकित्सीय अथवा अन्य कारणों से चयन के बाद आवंटित जिले एवं विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने या नियमित रूप से सेवाएं देने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि समान श्रेणी (Category) के दो चयनित अभ्यर्थी यदि आपसी सहमति से अपने आवंटित जिले (आवंटित विद्यालय सहित) का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वे 10 एवं 11 अगस्त 2026 को TRC पोर्टल पर पारस्परिक जिला परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अन्य उम्मीदवारों के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया से किसी अन्य अभ्यर्थी के चयन, मेरिट, आरक्षण व्यवस्था या अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल आवेदन करने से जिला परिवर्तन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होगा। अंतिम निर्णय आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा लिया जाएगा। संचालनालय ने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस सुविधा का उपयोग केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही करें तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करें।
