मुरैना जिला मुख्यालय पर पदस्थ डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया है। एक युवती ने माहौर के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और कार-फ्लैट में बलात्कार का आरोप लगाया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 351(1), 351(3) और 225 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फेसबुक पर दोस्ती, शादी का प्रस्ताव दिया सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने बुधवार (3 जून) रात थाने में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। माहौर ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया, जिस पर वह राजी हो गई। 30 मार्च 2025 से 3 जून 2026 तक शोषण पीड़िता का आरोप है कि 30 मार्च 2025 को माहौर उसे घर के पास से कार में बैठाकर मुरैना के रेस्ट हाउस ले गए। वहां कार में उसकी मर्जी के खिलाफ संबंध बनाए। इसके बाद वे उसे तत्कालीन एसडीएम के रूप में सबलगढ़ स्थित सरकारी आवास और फिर ग्वालियर स्थित फ्लैट पर ले गए। यहां भी शारिरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि यह सिलसिला 30 मार्च 2025 से 3 जून 2026 तक चलता रहा। अब माहौर शादी से मुकर रहे हैं और शिकायत करने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। महिलाओं से गलत सलूक पर सस्पेंड हो चुके अरविंद माहौर का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक छात्रा से रात में फोन पर बात करने का दबाव बनाने का आरोप लगा था। तब पीड़िता का परिवार जनसुनवाई में कलेक्टर के पास ग्वालियर से मुरैना पहुंचा था। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिलाओं से गलत आचरण और बदसलूकी को लेकर चंबल कमिश्नर को माहौर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए थे। थप्पड़ कांड में भी रहे हैं विवादित वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर होगी गिरफ्तारी- टीआई सिविल लाइन थाना प्रभारी (टीआई) उदयभान यादव ने बताया कि पीड़ित युवती की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर अरविंद माहौर के खिलाफ शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने और शोषण का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
