पटियाला हाउस कोर्ट ने डिफेंस कारोबारी साहिल लूथरा से ₹10 करोड़ की रंगदारी मांगने की साजिश के आरोपी गुरपिंदर सिंह को जमानत दे दी। कोर्ट ने ₹50 हजार के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक जमानतदार की शर्त पर उसे रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी 13 जून से न्यायिक हिरासत में था। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो गई है और आरोपी की हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। लूथरा ने आरोप लगाया था कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सऐप पर धमकी देकर ₹10 करोड़ मांगे गए थे। मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गुरपिंदर सिंह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। आज की बाकी बड़ी खबरें… गुजरात पुलिस ने 1,090 साइबर अपराधों से जुड़े आरोपी को गिरफ्तार किया; ₹1,071 करोड़ के अवैध लेनदेन का मामला गुजरात सीआईडी क्राइम ने असम से 25 साल के रफीकुल आलम को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी देशभर में 1,090 साइबर अपराधों और ₹1,071.5 करोड़ के अवैध लेनदेन से जुड़ा था। वह व्हाट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए चीन के साइबर अपराधियों के संपर्क में था। ठगी की रकम को 1,754 बैंक खातों में ट्रांसफर करने के बाद क्रिप्टोकरेंसी के जरिए चीन भेजता था। आरोपी के मोबाइल से 23 क्रिप्टो वॉलेट मिले, जिनमें करीब ₹16 करोड़ का लेनदेन हुआ था। जांच के दौरान सीसीई (साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) ने डिजिटल अरेस्ट के 10 मामलों को भी समय रहते रोकने का दावा किया है।
