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भाजपा विधायक संजय पाठक आज हाईकोर्ट में होंगे:जज को फोन लगाने पर दायर हुई है याचिका; चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच करेगी सुनवाई

हाईकोर्ट जस्टिस को फोन करने के मामले पर भाजपा विधायक संजय पाठक आज व्यक्तिगत तौर पर अदालत मे हाजिर होगें। पिछली सुनवाई में विधायक ने मामले पर बिना शर्त माफी मांगी थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने आपराधिक अवमानना का केस दर्ज किया था। कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की और से याचिका दायर की है। जिस पर आज सुनवाई होना है। मामले की शुरुआत तब हुई जब जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर 2025 को एक आदेश में कहा कि विधायक संजय पाठक ने उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए खुद को सुनवाई से अलग कर लिया और पूरे मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। खनन कंपनी से जुड़ा था मामला यह विवाद संजय पाठक परिवार से जुड़ी खनन कंपनियों के कथित अवैध उत्खनन से संबंधित था, जिसकी सुनवाई जस्टिस मिश्रा की बेंच में लंबित थी। आदेश में जस्टिस मिश्रा ने साफ लिखा कि इस तरह का संपर्क न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। बाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए विधायक के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। डिवीजन बेंच में सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में आरोप है कि विधायक द्वारा जस्टिस से संपर्क की कोशिश न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की गंभीर कोशिश है।

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