Homeमध्यप्रदेशपूर्व जज गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत:ट्विशा शर्मा की मौत...

पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत:ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में जिला कोर्ट से हो चुकी है जमानत खारिज, आज सुनवाई

मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में जेल में बंद उनकी सास और भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय की रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई संभावित है। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोप में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गिरिबाला सिंह ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में अपनी बढ़ती उम्र, खराब स्वास्थ्य और बुजुर्ग मां की देखभाल की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए राहत मांगी है। याचिका में उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी दिवंगत बहू ट्विशा शर्मा के साथ उनके संबंध मधुर थे और दोनों के बीच किसी तरह का विवाद नहीं था। शादी के छह महीने के भीतर हुई थी ट्विशा की मौत राज्य सरकार की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान कहा गया है कि कानून के तहत यदि किसी महिला की शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मौत होती है, तो पति और ससुराल पक्ष संदेह के दायरे में आते हैं। ट्विशा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी, जबकि 12-13 मई 2026 की रात उसकी मौत हुई। यानी शादी के करीब पांच महीने बाद ही ट्विशा की जान चली गई। इस मामले में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को आरोपी बनाया गया है। दोनों को जेल भेजा जा चुका है। जिला कोर्ट से राहत नहीं मिली गिरिबाला सिंह की ओर से पहले जिला कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इससे पहले गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका के विरोध में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने हाईकोर्ट में राज्य का पक्ष रखा था। राज्य की ओर से शादी के सात साल के भीतर हुई अप्राकृतिक मौत से जुड़े कानूनी प्रावधानों और मामले की परिस्थितियों का हवाला दिया गया था। अब हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। ये खबरें भी पढ़ें… ट्विशा शर्मा केस:17 अगस्त तक चार्जशीट पेश करने का आदेश मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में दोनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट शोभना भलावे की अदालत में हुई। ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित ने बताया कि दोनों आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने वाली थी।पूरी खबर पढ़ें ट्विशा केस: गिरिबाला-समर्थ का फिर वॉयस सैंपल देने से इनकार भोपाल में एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में मंगलवार को जिला अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। इसमें CBI ने बताया कि आरोपी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह ने अब तक वॉयस सैंपल नहीं दिए हैं। वहीं, ट्विशा के वकील ने कहा कि भोपाल AIIMS ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देने से मना कर दिया है।पूरी खबर पढ़ें

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