पुलिस महकमे में उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार देने के लिए पुलिस मुख्यालय ने 15 दिन में कार्यवाही पूरी करने को कहा है। पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस इकाइयों से कहा है कि तीन दिन में इससे संबंधित समितियों का गठन कर कार्यवाहक प्रभार देने के निर्देश जारी किए हैं और सभी से कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर “कार्यवाहक पद का उच्च प्रभार” देने की कार्यवाही तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी विशेष पुलिस महानिदेशकों, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्त इंदौर-भोपाल तथा सभी इकाई प्रमुखों को इस मामले में कार्रवाई करने को कहा गया है। पीएचक्यू के ताजा निर्देशों के अनुसार डीजीपी कैलाश मकवाणा ने कहा है कि आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक तथा लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार प्रदान करने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी की जाएगी। इसके लिए जिला एवं रेंज स्तर पर समितियों का गठन तीन दिवस के भीतर करने तथा 15 दिनों के अंदर कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। समयमान वेतनमान, सीआर व सेवा विवरण की कार्यवाही एक हफ्ते में करें पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समयमान वेतनमान, गोपनीय चरित्रावली तथा सेवा विवरण की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूरी कर जानकारी मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर पीएचक्यू ने 6 मई को निर्देश जारी कर इसके लिए तैयारी करने को कहा था। करीब 11 महीने पहले तक विभाग में यह व्यवस्था बंद रही है। पिछले साल 17 जून को मोहन यादव कैबिनेट द्वारा पदोन्नति के नए नियमों को मंजूरी दिए जाने और 19 जून 2025 को नियमित पदोन्नति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद इस प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया था। 6 मई को जारी निर्देश में स्पेशल डीजी प्रशासन आदर्श कटियार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि अब जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रमांक 13393/2026 में 23 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में उच्च पदों पर कार्यवाहक प्रभार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए न्यायालय के आदेश के पालन में पुलिस मुख्यालय ने यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
