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देश में 20 हजार करोड़ के ट्रैफिक चालान बकाया:सुप्रीम कोर्ट का सुझाव- बिजली बिल में जोड़कर वसूली करें, भुगतान नहीं तो कनेक्शन काटें

देश में ट्रैफिक ई-चालान की कमजोर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सिर्फ चालान जारी करना काफी नहीं, जुर्माना वसूलना भी जरूरी है। बकाया चालान बिजली बिल में जोड़ने का तरीका निकालें। बिजली बिल नहीं चुकाया तो कनेक्शन कटेगा। कोर्ट को बताया गया कि राज्यों-केंद्रशासित प्रदेशों में करीब ₹45 हजार करोड़ के ई-चालान हुए, इनमें ₹25 हजार करोड़ वसूले गए हैं जबकि ₹20 हजार करोड़ के चालान बकाया हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि बकाया चालान वाले वाहन को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था पर विचार हो। भुगतान तक आरसी नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा- फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिए जाएं कोर्ट ने कहा कि फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र भी न दिए जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रोकने या मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने पर भी विचार हो। मामला 2012 से चल रही एस. राजशेखरन सड़क सुरक्षा जनहित याचिका में ई-चालान व्यवस्था और वसूली से जुड़ा है। अमेरिका में बैंक खाते से वसूली; दुबई में लाइसेंस रिन्यू नहीं —————————————- ये खबर भी पढ़ें… सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए 18 की उम्र जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नियम बनाने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट को लेकर कानून बनाने पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों से जुड़े भारतीय कानूनों का पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा। पूरी खबर पढ़ें…

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