इंदौर के विजय नगर स्थित अवंतिका गैस पाइपलाइन में 23 जून को हुए हादसे को लेकर मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई में पेश हुए एसीपी पराग सैनी ने कोर्ट को जानकारी दी गई कि इस मामले में वार्ड 31 के बीजेपी पार्षद बालमुकुंद सोनी पर केस दर्ज कर आरोपी बना लिया गया है। नगर निगम की रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया था कि निगम की ओर से बोरिंग नहीं कराई कराई जा रही थी। झुलसे लोगों की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी तक उन्हें इलाज की राशि नहीं मिली है। साथ ही अभी भी इलाज जारी है। इस पर कोर्ट ने शासन को कहा कि झुलसे लोगों के इलाज की राशि का पेमेंट रिफंड करवाएं। शासन की ओर से एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में राशि इलाज के बाद जारी होती है, इस पर पीड़ितों की ओर से कहा गया कि अभी तो अस्पताल को उनके इलाज की राशि चाहिए जो हमें खर्च करना पड़ रही है। इस कोर्ट ने शासन को जल्द राशि रिलीज करने के लिए निर्देशित किया। दोष सिद्ध होने पर हो सकता है छह माह कारावास विजय नगर थाना टीआई चंद्रक्रांत पटेल ने बताया कि पुलिस ने पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर लापरवाही बरतना) और धारा 125(b) (लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति को साधारण चोट पहुंचना) के तहत केस दर्ज किया है। इसमें दोष सिद्ध होने पर 6 माक तक का कारावास या 5 हजार रु. का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। नगर निगम की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली सुनवाई के दौरान बताया गया कि नगर निगम की रिपोर्ट अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। एसीपी ने बताया कि अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने समन्वय बनाने की बात कही। मामले में चार्जशीट को लेकर पुलिस की ओर से बताया कि कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ जिनी झाला अभी अहमदाबाद के अस्पताल में एडमिट है। उनके बयान होना है। सुनवाई में पीड़ित झुलसे लोगों की ओर से वकीलों ने बताया कि अभी तक उन्हें इलाज की राशि नहीं मिली है। साथ ही अभी भी इलाज जारी है। इस पर कोर्ट ने शासन को कहा कि झुलसे लोगों के इलाज की राशि का पेमेंट रिफंड करवाएं। शासन की ओर से एडवोकेट ने बताया कि इस माामले में राशि इलाज के बाद जारी होती है, इस पर पीडितों की ओर से कहा गया कि अभी तो अस्पताल को उनका इलाज की राशि चाहिए जो हमें खर्च करना पड़ रही है। इस कोर्ट ने शासन को जल्द राशि रिलीज करने के लिए निर्देशित किया। सुनवाई के दौरान बताया गया कि नगर निगम की रिपोर्ट अभी तक पुलिस को नहीं मिली है। एसीपी ने भी बताया कि अभी तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने समन्वय बनाने की बात कही। मामले में चार्जशीट को लेकर पुलिस की ओर से बताया कि कंटेंट क्रिएटर गिरी राजकुमारी उर्फ जिनी झाला अभी अहमदाबाद के अस्पताल में एडमिट है। उनके बयान होना है। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। इसके पूर्व पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए थे और केस डायरी पेश की थी। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने जांच की दिशा और गंभीरता पर सवाल उठाते हुए असंतोष व्यक्त किया था। कोर्ट ने कहा कि यदि जांच की स्थिति ऐसी ही है तो फिर यह मामला किसी अन्य एजेंसी को सौंपने की आवश्यकता क्यों न समझी जाए। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित एसीपी को स्वयं अगली सुनवाई में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को सुनवाई में एसीपी पराग सैनी कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने जानकारी दी कि इस मामले में पुलिस ने वार्ड पार्षद बालमुकुंद सोनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। देखिए हादसे की तस्वीरें… बोरिंग मशीन की सुपुर्दगी पर भी कोर्ट सख्त पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में यह बात भी आई कि हादसे से जुड़ी बोरिंग मशीन और वाहन को जिला कोर्ट द्वारा वाहन मालिक की सुपुर्दगी में दिए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। इस तथ्य पर भी कोर्ट ने पुलिस जांच प रसवाल उठाए थे और जांच अधिकारी से जवाब मांगा कि जांच लंबित रहने के दौरान इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने संकेत दिए कि मामले की जांच में अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। जांच की प्रक्रिया और उसकी गति पर भी सवाल खड़े किए। पीड़ितों के अंतरिम मुआवजे पर मांगी सरकार की नीति हादसे में झुलसे पीड़ितों को अब तक राहत राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी सुनवाई के दौरान उठा था। कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा कि ऐसे हादसों में पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने के संबंध में सरकार की क्या नीति है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि अगली सुनवाई तक शासन इस संबंध में अपना स्पष्ट पक्ष और नीति कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। इस दौरान एसीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने, जांच की प्रगति से अवगत कराने और मुआवजा नीति पर शासन की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए थे। गैस पाइपलाइन में विस्फोट से कई लोग झुलस गए थे दरअसल, 23 जून की दोपहर इंदौर के सुमन नगर जैन मंदिर के पास गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया था। धमाके के साथ आग का विशाल गुबार उठा और कुछ ही सेकेंड में आसपास का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। हादसे में कई लोग झुलस गए, जिनमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरी राजकुमारी झाला भी शामिल थीं। मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… इंदौर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट का VIDEO इंदौर में 23 जून को सुमन नगर जैन मंदिर के पास अवंतिका गैस पाइपलाइन में विस्फोट हो गया। हादसे में विजय पटेल समेत कुल 4 लोग झुलस गए। घायलों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरी राजकुमारी झाला भी शामिल है। ब्लास्ट का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पढ़िए पूरी खबर।
