प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस में अब आमजन ऑनलाइन कमरा बुक कर ठहर सकेंगे और वहां उपलब्ध सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। अब तक यह सुविधा सिर्फ अफसरों और जनप्रतिनिधियों को मिलती थी। लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश के 267 रेस्ट हाउस में इसी माह से आमजन के लिए यह सुविधा शुरू कर दी है। यहां ठहरने के लिए विभाग द्वारा तय नई दरों के आधार पर भुगतान करना होगा। बुकिंग के लिए रेस्ट हाउस के कमरों और हॉल के अलग-अलग किराए तय किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग ने रेस्ट हाउस आमजन के लिए उपलब्ध कराने का फैसला वर्ष 2023 में लिया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाया था। अब विभाग ने न सिर्फ इन रेस्ट हाउस को आमजन के लिए उपलब्ध कराया है, बल्कि ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी है। दिल्ली, भोपाल या देश के किसी भी अन्य हिस्से में बैठा व्यक्ति मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के रेस्ट हाउस में उपलब्धता के आधार पर कमरा या हॉल बुक कर सकता है। प्रदेश के कुछ जिलों के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि इसी माह से आमजन के लिए कमरे और हॉल की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा एमपी पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर दी गई लिंक के जरिए उपलब्ध है। फिलहाल खाने के लिए रेस्ट हाउस के खानसामा से संपर्क करना होगा अधिकारियों ने बताया कि रेस्ट हाउस में कमरा और हॉल ऑनलाइन बुकिंग के जरिए मिल रहे हैं। हालांकि, ठहरने वालों को भोजन की सुविधा के लिए रेस्ट हाउस में काम करने वाले खानसामा से संपर्क करना होगा। भोजन के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान करना होगा। दतिया के कार्यपालन यंत्री आदित्य सोनी ने कहा कि इसी माह से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हुई है। वहीं, छिंदवाड़ा जिले के उमरानाला रेस्ट हाउस की जिम्मेदारी संभालने वाले एसडीओ शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि विभाग ने इसे रेस्ट हाउस बुकिंग में शामिल किया है, लेकिन यहां पर्याप्त सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि बुकिंग के जरिए ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन फिलहाल खाने का इंतजाम नहीं है। 12 साल बाद एक माह पहले विभाग ने बढ़ाया रेस्ट हाउस का किराया ऑनलाइन बुकिंग शुरू करने से पहले विभाग ने 12 साल बाद विश्राम भवन और विश्राम गृह के किराए में वृद्धि की है। प्रदेश के विश्राम भवन एवं विश्राम गृहों में ठहरने के लिए विभाग ने 24 जुलाई 2014 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 27 जुलाई 2026 को नई दरें तय की हैं। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।
