भोपाल की प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने मुआवजा आदेश जारी किए हैं। मृतक के परिजनों को 1.38 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश शुक्रवार को जारी किए गए। दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी,चालक और श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अरेरा हिल्स भोपाल को यह राशि देना होगी। मृतक के परिजनों की ओर से राकेश कुमार वर्मा और नंदकिशोर शर्मा अधिवक्ता ने जिला न्यायालय में क्लेम का प्रकरण प्रस्तुत किया था। सतपुड़ा भवन के सामने हुआ था हादसा
मामले के अनुसार 32 वर्षीय विनीत खुशलानी दिनांक 4 जून 2024 को शाम लगभग 5:00 बजे अपना दो पहिया वाहन चलाते हुए एमपी नगर से वल्लभ भवन की ओर जा रहे थे। सतपुड़ा भवन के सामने कार के चालक ने काफी तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए विनीत खुशालानी के दो पहिया वाहन में जोरदार टक्कर मार दी थी। जिसके कारण विनीत खुशलानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई थी
विनीत को उपचार के लिए पहले जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हमीदिया अस्पताल रेफर किया था। हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों ने उन्हें देखने के बाद मृत घोषित कर दिया था। थाना अरेरा हिल्स ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर संबंधित कार के चालक और स्वामी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद जिला न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। ये खबर भी पढ़ें एक्सीडेंटल डेथ केस में 1.13 करोड़ का मुआवजा आदेश भोपाल की एक अदालत ने रोड एक्सीडेंट में निजी कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर की मौत के मामले में मृतक के परिजनों को 1.13 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दिए जाने के आदेश एक्सीडेंट करने वाले वाहन के स्वामी,ड्राइवर और न्यू इडिंया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अरोरा हिल्स भोपाल को दिए हैं।पूरी खबर पढ़ें
