ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस ने उज्जैन के बड़नगर थाने में पदस्थ सिपाही राकेश रायकवार के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। राकेश पर साथी विधवा महिला आरक्षक ने शादी का झांसा देकर पांच साल तक रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह अश्लील फोटो-वीडियो दिखाकर दबाव बनाता था। आरोपी धार जिले का रहने वाला है। पति की मौत के बाद मिली थी अनुकंपा नियुक्ति हजीरा थाना पुलिस के मुताबिक पुलिस आवासीय परिसर में रहने वाली महिला आरक्षक के पति भी मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक थे। फरवरी 2020 में उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद महिला को अनुकंपा नियुक्ति मिली और दिसंबर 2020 में उन्होंने गुना जिले में आरक्षक के पद पर जॉइन किया। ट्रेनिंग के दौरान शादी का प्रस्ताव फरवरी से दिसंबर 2021 के बीच महिला इंदौर के PTC मूसाखेड़ी में प्रशिक्षण ले रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात साथ ट्रेनिंग कर रहे आरक्षक राकेश रायकवार से हुई। पीड़िता का आरोप है कि राकेश ने खुद को तलाकशुदा बताकर उनसे शादी का प्रस्ताव रखा। महिला ने उसे अपने दो बच्चों और पारिवारिक स्थिति की जानकारी दी थी। होटल में संबंध बनाने का आरोप पीड़िता के मुताबिक 21 नवंबर 2021 को राकेश उसे विभागीय काम और शादी की बात करने के बहाने इंदौर के एक होटल में ले गया। वहां उसने शादी का भरोसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर जल्द कोर्ट मैरिज करने का भरोसा दिया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद महिला का ट्रांसफर ग्वालियर हो गया। आरोप है कि वर्ष 2022 से राकेश उसके सरकारी क्वार्टर पर आता रहा और शादी का झांसा देकर संबंध बनाता रहा। शादी से इनकार, फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी पीड़िता ने बताया कि 15 जून 2026 को राकेश क्वार्टर पर आया था। उसने उससे तलाक के दस्तावेज दिखाने और शादी करने की बात कही। इस पर राकेश ने शादी से इनकार कर दिया। उसने बताया कि उसकी पत्नी और तीन बेटियां हैं और वह उन्हें नहीं छोड़ सकता। पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर राकेश ने अश्लील फोटो-वीडियो सोशल मीडिया, रिश्तेदारों और पुलिस विभाग में वायरल कर बदनाम करने की धमकी दी। साथ ही उसे और उसके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। BNS की तीन धाराओं में केस हजीरा पुलिस ने आरोपी आरक्षक राकेश रायकवार के खिलाफ BNS की धारा 69, 296(b) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
