आगर मालवा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एडिबल ऑयल (खाने के तेल) के टैंकर में छुपाकर की जा रही अवैध शराब की तस्करी के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने बुधवार को राजस्थान के बाड़मेर निवासी 30 वर्षीय आरोपी रघुवीर बेनिवाल को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 12 अगस्त 2025 को कोतवाली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 22 पहिया बड़े कंटेनर (क्रमांक GJ-12-CT-0682) में अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही है। खबर मिलते ही पुलिस ने इंदौर-कोटा हाईवे पर गौराजी महाराज मंदिर के पास नाकेबंदी की और संदिग्ध कंटेनर को रोक लिया। तेल के टैंकर में बने थे 6 खुफिया चेंबर जब पुलिस ने टैंकर की जांच की तो ऊपर “SS TANK” और “ONLY FOR EDIBLE OIL” (केवल खाने के तेल के लिए) लिखा हुआ था, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से पड़ताल की, तो टैंकर के अंदर बने 6 खुफिया चेंबरों से शराब की पेटियों का जखीरा मिला था। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी ब्रांड की कुल 9,036 बल्क लीटर शराब जब्त की थी, जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.44 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके अलावा पुलिस ने करीब 60 लाख रुपए कीमत का कंटेनर, आरोपी का मोबाइल, 3,500 रुपए नकद और कई दस्तावेज भी जब्त किए थे। मामले की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने वैज्ञानिक सबूतों और मजबूत गवाहों के साथ मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत आरोपी को कसूरवार पाया और उसे 3 साल की जेल व 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुना दी।
