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MP में 12 अक्टूबर से TET की परीक्षा:डेढ़ लाख शिक्षकों का होगा एग्जाम, पूछे जाएंगे 150 प्रश्न; 21 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के करीब डेढ़ लाख शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026 की तारीख तय कर दी गई है। कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए नियम पुस्तिका जारी कर दी है। 1998 और 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। ESB के मुताबिक, परीक्षा 12 अक्टूबर 2026 से आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 4 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में संशोधन की सुविधा भी दी गई है। उम्मीदवार 21 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए ₹1,000 प्रति प्रश्न-पत्र परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के अलावा कियोस्क और पोर्टल शुल्क भी देना होगा। MP Online पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर ₹60 पोर्टल शुल्क निर्धारित है। वहीं रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आवेदन करने पर ₹20 शुल्क देना होगा। आवेदन में संशोधन के लिए भी अलग शुल्क तय किया गया है। पहली बार संशोधन करने पर ₹20 और अंतिम चरण में संशोधन करने पर ₹40 शुल्क निर्धारित किया गया है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 प्रश्न प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। परीक्षा 150 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का रहेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में नकारात्मक अंक (Negative Marking) का प्रावधान नहीं है। यानी गलत उत्तर देने पर उम्मीदवार के अंक नहीं काटे जाएंगे। प्राथमिक परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक जरूरी पात्रता परीक्षा में न्यूनतम पासिंग मार्क वर्ग के अनुसार तय किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत, जबकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 60 प्रतिशत अंक आवश्यक होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी हर प्रश्न एक अंक का होगा और परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। किन शिक्षकों के लिए परीक्षा जरूरी कर्मचारी चयन मंडल की नियम पुस्तिका के अनुसार, प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत पात्र शिक्षक इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इनमें सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3, प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान और अन्य संबंधित श्रेणी के शिक्षक शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर कार्यरत संबंधित शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय-सीमा तय की गई है। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, रिकॉर्डिंग डिवाइस, पेजर, डिजिटल वॉच, सनग्लास समेत किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा के दौरान नकल करने, बातचीत करने, अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या किसी अन्य अभ्यर्थी से संपर्क करने पर कार्रवाई की जाएगी। Unfair Means और Impersonation के मामलों में भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय और Scribe की सुविधा दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार अतिरिक्त समय और लेखन सहायक (Scribe) की सुविधा मिलेगी। दृष्टिबाधित और निर्धारित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा अवधि के आधार पर अतिरिक्त समय दिया जाएगा। Scribe की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों का पालन करना होगा। एडमिट कार्ड और रिजल्ट अभ्यर्थी MP कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट से अपना टेस्ट एडमिट कार्ड (TAC) डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, तारीख, समय और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी। परीक्षा का रिजल्ट भी कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसके साथ विषयवार मॉडल आंसर (Subject-wise Model Answers) भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र और उत्तर से संबंधित आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति विचार करेगी। यदि किसी प्रश्न को निरस्त किया जाता है तो उसके अंकों की गणना नियम पुस्तिका में तय प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। इन गलतियों पर हो सकती है कार्रवाई परीक्षा केंद्र पर मोबाइल या प्रतिबंधित सामग्री रखना, नकल करना, बातचीत करना, परीक्षा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार, फर्जी पहचान का इस्तेमाल, किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देना या अनुचित साधनों का इस्तेमाल गंभीर अनियमितता मानी जाएगी। ऐसे मामलों में अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ………………………………….. यह खबर भी पढ़ें 1. शिक्षकों को 100 प्रतिशत वेतन देने का फैसला सुरक्षित प्रदेश के ट्राइबल एजुकेशन और स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान 70%, 80% और 90% वेतन के स्थान पर 100 प्रतिशत वेतन दिए जाने से जुड़े मामले में जल्द फैसला आ सकता है। पढ़ें पूरी खबर… 2. MP के 1.5 लाख शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य मध्यप्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देनी ही पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशनों पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों के बेहतर शैक्षणिक विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों का TET पास करना जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर…

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