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पुलिस विभाग में सूबेदार और कार्यवाहक आरआई के प्रमोशन:मध्य प्रदेश के 168 अफसर बने रक्षित निरीक्षक, पदोन्नति आदेश जारी

मध्यप्रदेश के पुलिस विभाग में प्रदेश के 168 सूबेदार और कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों (RI) को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है। जीएडी के पत्र के बाद शुरू हुई प्रमोशन प्रक्रिया बता दें कि 30 जून 2026 को मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी पत्र और ‘मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025’ के विधिक परामर्श के अंतर्गत यह प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आदेश के तहत प्रमोट हुए अधिकारियों को रक्षित निरीक्षक के रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। इन सभी अधिकारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के तहत पे-मेट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान 9300-34800 + 4200) का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा। विभागीय जांच या अधूरी ट्रेनिंग वाले अफसर नहीं होंगे रिलीव पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह सभी पदोन्नतियां सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 और भविष्य में न्यायालयों द्वारा आने वाले फैसलों के अधीन रहेंगी। इसके साथ ही, प्रमोट किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों को नियम 13 के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए आदेश मिलने के एक माह के भीतर अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। मुख्यालय ने इकाई प्रमुखों को कड़े निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी निलंबित है, विभागीय जांच का सामना कर रहा है, आपराधिक मामले में चार्जशीटेड है या उसने अपना मूलभूत प्रशिक्षण पूरा नहीं किया है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में कार्यमुक्त न किया जाए।

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