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बड़नगर मोहर्रम जुलूस ब्लास्ट मामला हाईकोर्ट पहुंचा:एनआईए जांच और धार्मिक जुलूसों के लिए एसओपी बनाने की मांग; राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब तलब

उज्जैन जिले के बड़नगर में मोहर्रम जुलूस के दौरान क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर टाटा मैजिक वैन लटकाकर उसमें विस्फोटक पटाखे फोड़ने के मामले में अब इंदौर हाईकोर्ट में बुधवार को जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पूरे घटनाक्रम की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) या सीबीआई से कराने और भविष्य में धार्मिक जुलूसों के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश प्राप्त कर जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। मोहर्रम जुलूस के दौरान हुआ था विस्फोट 23-24 जून की दरमियानी रात बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले मोहर्रम जुलूस के दौरान जय स्तंभ चौक पर क्रेन की मदद से एक कबाड़ टाटा मैजिक वैन को हवा में लटकाया गया था। वैन के ऊपर चढ़े जाहिद और तस्लीम लाल झंडे लहरा रहे थे। इसी दौरान वाहन के भीतर रखे बड़ी मात्रा में रॉकेट और सुतली बमों में आग लगा दी गई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद कांच और लोहे के टुकड़े नीचे मौजूद हजारों लोगों के बीच गिरे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। तीन आरोपियों पर रासुका घटना के बाद पुलिस ने शोएब उर्फ गब्बू खान, जाहिद खान और तपसील उर्फ तस्लीम, सभी निवासी अडान मोहल्ला, को गिरफ्तार किया। बाद में तीनों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी सुरक्षा में केंद्रीय जेल भेरूगढ़ (उज्जैन) भेज दिया गया। हाईकोर्ट में जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एवं हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक सुमित हार्डिया ने इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की है। उनकी ओर से अधिवक्ता जायेश गुरनानी ने पैरवी की। याचिका में घटना की जांच एनआईए अथवा सीबीआई से कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा धार्मिक जुलूसों के लिए व्यापक एसओपी तैयार करने की मांग की गई है। एनआईए जांच की दलील सुनवाई के दौरान अधिवक्ता जायेश गुरनानी ने तर्क दिया कि यदि इस मामले में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध बनता है, तो यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत अनुसूचित अपराध (Scheduled Offence) की श्रेणी में आएगा। ऐसी स्थिति में मामले की जांच एनआईए द्वारा कराई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता सुमित हार्डिया ने यह मांग भी उठाई कि यह भी जांच का विषय है कि कहीं यह घटना किसी तरह की ‘ब्लास्ट मॉक ड्रिल’ तो नहीं थी। एक सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन से निर्देश प्राप्त कर जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई आगामी सप्ताह निर्धारित की गई है। ये खबर भी पढ़ें… मुहर्रम के जुलूस में हमले का प्रदर्शन, VIDEO उज्जैन के पास बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन (टाटा मैजिक) में किए गए विस्फोट का वीडियो सामने आया है। घटना 23 जून की रात की बताई जा रही है। बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। जुलूस में एक वैन को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया।पूरी खबर पढ़ें

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