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लाइसेंस नहीं होने पर दुकानों-संस्थानों पर होगी कार्रवाई:7 दिन में अपना ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवा लें: निगम प्रशासन

नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र में संचालित सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और संस्थानों के लिए नगर निगम द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। निगम प्रशासन द्वारा व्यापारियों और संस्थान संचालकों से अपील की गई है कि जिनके पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है या जिनका लाइसेंस खत्म हो गया है, वे निर्धारित समय सीमा में नया लाइसेंस बनवाने या उसका रिन्यूअल जरूर कराएं। नगर निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय संचालन करना नियमों के खिलाफ है। ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और संस्थान जो ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाते है या समय पर रिन्यूअल नहीं कराते हैं, उनके खिलाफ निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संबंधित दुकान या संस्थान को सील करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों को सूचित किया है कि आगामी 7 दिन अपना ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य रूप से बनवा लें या उसका नवीनीकरण करा लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम द्वारा विशेष अभियान चलाकर जांच एवं कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यवसायी एवं संस्थान संचालक की होगी। ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन व्यवसायी ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम की वेबसाइट www.mpenagarpalika.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नगर पालिक निगम इंदौर के लाइसेंस विभाग में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए ये है जरूरी डॉक्यूमेंट्स ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए केवल पिछले साल का ट्रेड लाइसेंस या उसकी रसीद पेश करना जरूरी होगा। नवीन ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

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