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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: रिटायर्ड IAS निरंजन को जमानत:ओवरटाइम घोटाले में अनवर ढेबर ने मांगी बेल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड IAS निरंजन दास को जमानत दे दी है। निरंजन पूर्व आबकारी आयुक्त रहे हैं। EOW के मुताबिक, निरंजन सिंडिकेट का अहम हिस्सा था। किस जिले में कौन अधिकारी रहेगा, किसकी शराब बिकेगी और किस ब्रांड की सप्लाई होगी, यह सब तय करने का काम निरंजन करता था। इस घोटाले में उसे 30 करोड़ से ज्यादा का कमीशन मिला। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ये बताया गया कि, निरंजन ने आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और उससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया था। वहीं, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन मामले में कारोबारी अनवर ढेबर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। इस पर डिवीजन बेंच ने अनवर की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में 3 जून तक जवाब मांगा है। इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनवर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। निरंजन दास पर ये आरोप था EOW के अनुसार, रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। नीति-निर्धारण से लेकर पूरे सिस्टम को चलाने तक का काम उन्हीं के हाथ में था। आईटीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी के साथ मिलकर निरंजन ने 3 साल तक पूरे सिस्टम को संचालित किया। किस जिले में कौन अधिकारी रहेगा, किसकी शराब बिकेगी और किस ब्रांड की सप्लाई होगी, यह सब तय करने का काम निरंजन करता था। 30 करोड़ से ज्यादा कमीशन मिला जांच में ये भी सामने आया था कि उसे 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमीशन मिला है। इसी तरह नीतेश पुरोहित कारोबारी अनवर ढेबर का बचपन का दोस्त है, इसलिए वह सबसे भरोसेमंद माना जाता था। नीतेश का बेटा यश पुरोहित भी अनवर के कई प्रोजेक्ट में पार्टनर है। दोनों ने मिलकर रायपुर में अलग-अलग प्रोजेक्ट और कंपनियों में 250 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यश, अनवर के प्रोजेक्ट्स को संभालता था और उसे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिला है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या बताया गया सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि, निरंजन दास पर राज्य की आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाने और उससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं। जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में निरंजन दास जमानत की शर्तों में ढील देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 8 महीने पहले किया था गिरफ्तार इस आरोपों के आधार पर 18 सितंबर 2025 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सोमवार (25 मई) को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले के कई सह-आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और ट्रायल पूरा होने में अभी लंबा समय लगेगा। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निरंजन दास को भी उन्हीं शर्तों पर जमानत दी है, जो अन्य आरोपियों पर लागू की गई हैं। कोर्ट ने शर्त रखी है कि निरंजन दास को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा। वे केवल जांच और कोर्ट में पेशी के लिए ही राज्य में आ सकेंगे। साथ ही उन्हें समय-समय पर सुनवाई में उपस्थित होना होगा। अनवर ढेबर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई अर्जी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन मामले में कारोबारी अनवर ढेबर ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने सोमवार को सुनवाई की। पीठ ने अनवर की अर्जी स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से इस मामले में 3 जून तक जवाब मांगा है। इससे पहले 13 मई को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनवर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। घोटाले के 10 आरोपी जेल से बाहर बता दें कि, अब तक प्रदेश में हुए शराब, कोयला, डीएमएफ और अन्य आर्थिक घोटालों से जुड़े मामलों में 2 निलंबित IAS अधिकारियों और पूर्व आबकारी मंत्री समेत 10 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट राज्य से बाहर रहने की शर्त पर जमानत दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाने वालों में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा, निलंबित IAS रानू साहू, निलंबित IAS समीर विश्नोई, राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, एपी त्रिपाठी, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, केके श्रीवास्तव और रिटायर्ड IAS निरंजन दास शामिल हैं। इन सभी पर एक जैसी शर्तें लागू की गई हैं, जिसके तहत उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर रहना होगा, ताकि गवाहों और जांच को प्रभावित न किया जा सके। अधिकांश मामलों में ट्रायल अभी जारी है। अब जानिए क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ED जांच कर रही है। ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है। दर्ज FIR में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। 75-100 रुपए तक कमीशन लिया जाता था 2019 में डिस्टलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद के सालों में 100 रुपए कमीशन लिया जाता था। कमीशन को देने में डिस्टलरी संचालकों को नुकसान ना हो, इसलिए नए टेंडर में शराब की कीमतों को बढ़ाया गया। साथ ही फर्म में सामान खरीदी करने के लिए ओवर बिलिंग करने की राहत दी गई। नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों से बिकवाते डिस्टलरी मालिक से ज्यादा शराब बनवाई। नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों से बिक्री करवाई गई। नकली होलोग्राम मिलने में आसानी हो, इसलिए एपी त्रिपाठी के माध्यम से होलोग्राम सप्लायर विधु गुप्ता को तैयार किया गया। होलोग्राम के साथ ही शराब की खाली बोतल की जरूरत थी। खाली बोतल डिस्टलरी पहुंचाने की जिम्मेदारी अरविंद सिंह और उसके भतीजे अमित सिंह को दी गई। खाली बोतल पहुंचाने के अलावा अरविंद सिंह और अमित सिंह को नकली होलोग्राम वाली शराब के परिवहन की जिम्मेदारी भी मिली। सिंडिकेट में दुकान में काम करने वाले और आबकारी अधिकारियों को शामिल करने की जिम्मेदारी एपी त्रिपाठी को सिंडिकेट के कोर ग्रुप के सदस्यों ने दी। शराब बेचने प्रदेश के 15 जिले शॉर्ट लिस्टेड किए गए शराब बेचने के लिए प्रदेश के 15 जिलों को चुना गया था। शराब खपाने का रिकॉर्ड सरकारी कागजों में ना चढ़ाने की नसीहत दुकान संचालकों को दी गई। डुप्लीकेट होलोग्राम वाली शराब बिना शुल्क अदा किए दुकानों तक पहुंचाई गई। इसकी एमआरपी सिंडिकेट के सदस्यों ने शुरुआत में प्रति पेटी 2880 रुपए रखी थी। इनकी खपत शुरू हुई, तो सिंडिकेट के सदस्यों ने इसकी कीमत 3840 रुपए कर दी। डिस्टलरी मालिकों को शराब सप्लाई करने पर शुरुआत में प्रति पेटी 560 रुपए दिया जाता था, जो बाद में 600 रुपए कर दिया गया था। ACB को जांच के दौरान साक्ष्य मिला है कि सिंडिकेट के सदस्यों ने दुकान कर्मचारियों और आबकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 40 लाख पेटी से अधिकारी शराब बेची है। सप्लाई एरिया को कम/ज्यादा कर अवैध धन उगाही करते देशी शराब को CSMCL के दुकानों से बिक्री करने के लिए डिस्टलरीज के सप्लाई एरिया को सिंडिकेट ने 8 जोन में विभाजित किया। इन 8 जोन में हर डिस्टलरी का जोन निर्धारित होता था। 2019 में सिंडिकेट की ओर से टेंडर में नई सप्लाई जोन का निर्धारण हर साल कमीशन के आधार पर किया जाने लगा। एपी त्रिपाठी ने सिंडिकेट को शराब बिक्री का जोन अनुसार विश्लेषण मुहैया कराया था, ताकि क्षेत्र को कम-ज्यादा करके पैसा वसूल किया जा सके। इस प्रक्रिया को करके सिंडिकेट डिस्टलरी से कमीशन लेने लगा। EOW के अधिकारियों को जांच के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि तीन वित्तीय वर्ष में देशी शराब की सप्लाई के लिए डिस्टलरीज ने 52 करोड़ रुपए सिंडिकेट को दिया है। ……………………… इससे संबंधित ये खबरें भी पढ़िए… शराब घोटाला केस…सौम्या चौरसिया को मिली बेल: ED और EOW ने किया था गिरफ्तार, 45 दिन बाद जेल से बाहर आएगी छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। पढ़ें पूरी खबर…

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