Homeदेशपत्रकार तरुण तेजपाल का गोवा कोर्ट में सरेंडर, जेल गए:SC ने याचिका...

पत्रकार तरुण तेजपाल का गोवा कोर्ट में सरेंडर, जेल गए:SC ने याचिका ठुकराई थी; 2013 रेप केस में 10 साल की सजा मिली है

तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने सोमवार को गोवा की मापुसा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उन्हें नॉर्थ गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया, जहां उन्हें 10 साल की सजा काटनी है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर से छूट की उनकी याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही तीन हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 22 सितंबर को उनकी अपील पर सुनवाई की जाएगी। मैगजीन के कार्यक्रम के दौरान जूनियर से रेप का आरोप था तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप का मामला 2013 का है। तेजपाल पर गोवा में अपने मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान होटल की लिफ्ट में एक जूनियर महिला सहकर्मी के साथ रेप का आरोप लगा था। पीड़ित भी पेश से पत्रकार थी। पीड़ित ने तहलका में शिकायत की, FIR दर्ज… समझें पूरा मामला महिला पत्रकार ने सबसे पहले तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को ई-मेल भेजकर शिकायत की। इसमें उन्होंने लिखित माफी, पूरे स्टाफ के सामने घटना स्वीकार करने और आंतरिक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति (ICC) गठित करने की मांग की थी। मामला सार्वजनिक होने के बाद गोवा पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर FIR दर्ज की और जांच शुरू की। जांच में CCTV फुटेज, ई-मेल और गवाहों के बयान समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। कई हफ्ते हिरासत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी, बॉम्बे HC ने फैसला पलटा 6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के रेप मामले में तेजपाल को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने मापुसा की एडिशनल सेशंस कोर्ट के 2021 के बरी करने के फैसले को पलटते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। मापुसा की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने मई 2021 में तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके बाद गोवा सरकार ने फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। सरकार ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मामले में पेश सबूतों का सही आकलन नहीं किया। 6 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2013 के रेप मामले में तेजपाल को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने मापुसा की एडिशनल सेशंस कोर्ट के 2021 के बरी करने के फैसले को पलटते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। CCTV फुटेज और ईमेल को भी माना अहम सबूत हाईकोर्ट ने महिला की गवाही के अलावा CCTV फुटेज और घटना के बाद हुए ईमेल पर बातचीत समेत अन्य सबूतों पर भरोसा किया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता के व्यवहार को लेकर ट्रायल कोर्ट की सोच की भी आलोचना की। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित से किसी तयशुदा ‘आदर्श पीड़ित’ की तरह व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 10 लाख से ज्यादा जुर्माना, पीड़ित को रुपए देने का आदेश तेजपाल को IPC की धारा 376(2)(f), 354(a) और 354(b) समेत कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। धारा 376(2)(f) में अधिकतम सजा उम्रकैद तक हो सकती है। हाईकोर्ट ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया और इसे पीड़ित को देने का आदेश दिया। तेजपाल और गोवा सरकार दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 20 अगस्त को तेजपाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। वहीं, गोवा सरकार ने भी उनकी सजा बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है। सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट की 10 साल की सजा पर्याप्त नहीं है। पत्रकारिता करते हुए पब्लिशर भी बने तेजपाल देश के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और उपन्यासकार हैं। उनके पास पत्रकारिता का 30 साल से ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने खुद की पब्लिशिंग कंपनी इंडिया इंक भी शुरू की थी। इसी कंपनी ने 1998 में अरुंधति रॉय का उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स’ छापा था, जिसे बुकर प्राइज मिला था। आउटलुक छोड़ने के बाद मार्च 2000 में उन्होंने एक अन्य पत्रकार अनिरुद्ध बहल के साथ मिलकर ऑनलाइन इंवेस्टिगेटिव वेबसाइट ‘तहलका डॉट कॉम’ शुरू की थी। साल 2004 में ये एक टैब्लॉइड न्यूजपेपर में तब्दील हो गई, वहीं 2007 में इसे मैगजीन का रूप दे दिया गया।
—————————————— यह खबर भी पढ़ें… AAP नेता सत्येंद्र जैन फिर गिरफ्तार:दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी का मामला, ACB बोली- खास कंपनी को फायदा पहुंचा ये फोटो 18 अक्टूबर 2024 का है। 872 दिन जेल में रहने के बाद सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने जमानत दी थी। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों में गड़बड़ी के मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर पढ़ें…

Stay Connected
16,985FansLike
2,458FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here