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निगम के टैंकरों से निजी सप्लाई का खुलासा:होटल और हॉस्टल तक पहुंचा निगम का पानी; दो ठेकेदार फर्मों पर एक लाख रुपए जुर्माना

नगर निगम के अनुबंधित जल टैंकरों के निजी उपयोग का मामला सामने आने पर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो ठेकेदार फर्मों पर कुल एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जल प्रदाय व्यवस्था की निगरानी के दौरान की गई। निरीक्षण में पाया गया कि टैंकर (MP09ZJ9227) जो आशा एंटरप्राइज फर्म के अंतर्गत संचालित है, रतन लोक कॉलोनी स्थित एक होटल में पानी की आपूर्ति कर रहा था। वहीं टैंकर (MP09DL4249) जो केपी कॉन्ट्रेक्शन फर्म के अधीन संचालित है, भाग्यश्री कॉलोनी के एक गर्ल्स हॉस्टल में निजी तौर पर जल आपूर्ति करता पाया गया। मामले की जांच में निगम के अनुबंधित टैंकरों का अनधिकृत रूप से निजी संस्थानों में उपयोग किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद निगम प्रशासन ने दोनों फर्मों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने स्पष्ट किया कि निगम के अनुबंधित जल टैंकरों का उपयोग केवल निर्धारित क्षेत्रों और अधिकृत कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की अनधिकृत जल आपूर्ति पाए जाने पर संबंधित फर्मों और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।

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