मां के नाम पर एफडी बनवाने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट से दोषी ठहराकर तिहाड़ जेल भेजे गए कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती को विधानसभा की सदस्य सुविधा समिति का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। भारती को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ने वर्ष 2026-27 के लिए घोषित समितियों में से एक समिति के सदस्य भारती बनाए गए हैं। इस समिति में विधायक शैलेंद्र जैन सभापति हैं। विधान सभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन समितियों का गठन किया है। इसके अंतर्गत कार्य मंत्रणा समिति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति तथा सदस्य सुविधा समिति का गठन कर सभापति नियुक्त करते हुए समिति सदस्यों के नाम तय किए गए हैं। कार्यमंत्रणा समिति में ये होंगे शामिल विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति के सभापति विधान सभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक गोपाल भार्गव, हेमंत खंडेलवाल, डॉ. सीतासरन शर्मा, अजय विश्नोई, मीना सिंह मांडवे, हरिशकर खटीक, सोहनलाल बाल्मीक, यादवेंद्र सिंह, लखन घनघोरिया और हेमंत सत्यदेव कटारे इस समिति के सदस्य घोषित किए गए हैं। खटीक को शासकीय आश्वासन समिति का सभापति बनाया शासकीय आश्वासन समिति के सभापति विधायक हरिशंकर खटीक बनाए गए हैं। इस समिति के सदस्य के रूप में विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, गौरव पारधी, विष्णु खत्री, राजेश सोनकर, रामनिवास शाह, डॉ. अभिलाष पांडेय, राकेश शुक्ला (गोलू), सुनील उइके, डॉ. विक्रांत भूरिया एवं राजन मंडलोई नॉमिनेट किए गए हैं। प्रश्न और संदर्भ समिति में भीमावद सभापति प्रश्न और संदर्भ समिति का सभापति विधायक अरुण भीमावद को बनाया है। समिति के सदस्यों में विधायक हरिसिंह सप्रे, राजेश वर्मा, प्रणय प्रभात पांडेय, नारायण पटेल, अनिल जैन (निवाड़ी), इंजी. गोपाल सिंह, श्याम बरडे, बाला बच्चन, झूमा ध्यानसिंह सोलंकी एवं सुरेश राजे मनोनीत किए हैं। सदस्य सुविधा समिति का जिम्मा शैलेंद्र को सदस्य सुविधा समिति के सभापति की जिम्मेदारी विधायक शैलेंद्र कुमार जैन को सौंपी गई है। इस समिति में मोहन शर्मा, प्रहलाद लोधी, मनोज पटेल, घनश्याम चंद्रवंशी, राजकुमार कर्राहे, राजेंद्र भारती, रजनीश सिंह एवं डॉ. रामकिशोर दोगने समिति सदस्य बनाए हैं। यह खबर भी पढ़ें… दतिया विधायक राजेंद्र भारती को जेल मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली MP-MLA कोर्ट ने भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में बुधवार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषी ठहराया। पूरी खबर यहां पढ़ें…
