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इंदौर में हुई थी शर्मसार करने वाली करतूत:14 साल की छात्रा को अकेले पाकर होम ट्यूटर ने की थी छेड़छाड़; कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

लसूड़िया थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले 60 वर्षीय होम ट्यूटर को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उपनिदेशक अभियोजन राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी नितिन सप्रे (60 वर्ष) को पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 16 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। डेमो क्लास के दूसरे ही दिन नीयत बिगड़ी पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा है और वर्ष 2006 से अपने मौसा-मौसी के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। मौसी ने पढ़ाई के लिए आरोपी नितिन सप्रे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया था। 7 जून 2022 से ट्यूटर की डेमो क्लास शुरू हुई थी। घर में अकेला पाकर की थी हरकत घटना 8 जून 2022 की दोपहर करीब 2 बजे की है। ट्यूटर जब पढ़ाने आया, तब छात्रा घर में अकेली थी और उसकी बड़ी बहन कुत्ते को टहलाने नीचे गई हुई थी। छात्रा को अकेला पाकर ट्यूटर उसके पास आकर बैठ गया और गलत तरीके से छूने लगा। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत 9 जून 2022 को थाना लसूड़िया में दर्ज कराई थी। अदालत में विशेष लोक अभियोजक सीमा शर्मा की प्रभावी पैरवी के बाद आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई।

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