इंदौर में आज यानी 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नगर निगम के सभी 22 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रार कार्यालय और निगम मुख्यालय में यह लोक अदालत आयोजित होगी। इसमें संपत्ति कर और जलकर के बकाया मामलों में सरचार्ज पर विशेष छूट दी जाएगी। पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार यह लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें करदाताओं को बकाया कर जमा करने पर अधिभार (सरचार्ज) में राहत दी जाएगी। नगर निगम के अनुसार संपत्ति कर के मामलों में बकाया राशि के आधार पर सरचार्ज में छूट मिलेगी। 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 100% तक छूट, 50 हजार से 1 लाख रुपए तक बकाया होने पर 50% तक छूट, 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 25% तक छूट रहेगी। वहीं जलकर के मामलों में भी अधिभार में राहत दी जाएगी। 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100% तक छूट, 10 हजार से 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर 75% छूट, 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर 50% छूट जलकर के मामलों में दी जाएगी। करदाताओं से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील महापौर और निगम आयुक्त ने शहर के संपत्ति कर और जलकरदाताओं से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर बकाया कर जमा करें और सरचार्ज में मिलने वाली छूट का लाभ लें। करदाताओं की सुविधा के लिए निगम मुख्यालय और सभी 1 से 22 जोनल कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था, पेयजल, पंखे-कूलर, टेंट और लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नगर निगम ने राजस्व संग्रहण के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी करने के निर्देश दिए हैं।
